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त्रिपुरा के 700 शिक्षकों को SC से मिली राहत, हाईकोर्ट को बर्खास्तगी आदेशों की समीक्षा करने का निर्देश दिया

शीर्ष न्यायालय ने ऐसे समय में उम्मीद की किरण दिखाई है, जब त्रिपुरा उच्च न्यायालय लगातार इसी तरह की याचिकाओं को खारिज कर रहा है और अक्सर जुर्माना भी लगाता रहा है।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Tue, 06 Aug 2024 4:39:06

त्रिपुरा के 700 शिक्षकों को SC से मिली राहत, हाईकोर्ट को बर्खास्तगी आदेशों की समीक्षा करने का निर्देश दिया

नई दिल्ली। त्रिपुरा के 700 स्नातक शिक्षकों को आंशिक राहत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें सेवा समाप्ति आदेश के खिलाफ उनकी चुनौती के जवाब में उच्च न्यायालय से राहत मांगने की "स्वतंत्रता" प्रदान की है।

यह निर्णय ऐसे समय में आशा की किरण दिखाता है, जब त्रिपुरा उच्च न्यायालय लगातार इसी तरह की याचिकाओं को खारिज कर रहा है तथा प्रायः जुर्माना भी लगाता रहा है।

न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की अगुवाई वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने इन शिक्षकों की याचिका के बाद 2 अगस्त, 2024 को यह आदेश जारी किया, जिसमें उनकी बर्खास्तगी की वैधता और संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी, जिसे राज्य सरकार ने 2017 और 2020 में लागू किया था।

याचिकाकर्ताओं, जिनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता तारिणी के. नायक, अमृत लाल साहा और आदित्य मिश्रा कर रहे हैं, का तर्क है कि उनकी बर्खास्तगी "गैरकानूनी और असंवैधानिक" थी। उनका दावा है कि उच्च न्यायालय का 2014 का फैसला, जिसने राज्य की रोजगार नीति को अमान्य कर दिया और 10,000 से अधिक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया, उनकी जानकारी के बिना जारी किया गया था और यह उनके मामलों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि उन्हें अलग-अलग नियमों के तहत भर्ती किया गया था।

नायक ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद आशा व्यक्त करते हुए कहा, "हमें उम्मीद है कि उच्च न्यायालय इस आदेश की अनुकूल व्याख्या करेगा और इन शिक्षकों को न्याय प्रदान करेगा। हम उनकी आजीविका और परिवारों की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं।"

याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि बर्खास्त शिक्षकों के रोजगार और वेतन संहिता अभी भी सक्रिय हैं, जो भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा राज्य के धन के संभावित दुरुपयोग का संकेत देते हैं। वे गंभीर कठिनाइयों की रिपोर्ट करते हैं, जिसमें 170 से अधिक शिक्षक बुनियादी जीविका की कमी के कारण मर चुके हैं, और कई अन्य ने दुखद रूप से आत्महत्या कर ली है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला मामले की जटिलताओं को स्वीकार करता है और त्रिपुरा उच्च न्यायालय द्वारा मामले पर पुनर्विचार करना उचित समझता है। यह घटनाक्रम याचिकाकर्ताओं को अपना मामला पेश करने और अपनी शिकायतों के निवारण की मांग करने का अवसर देता है।

उच्च न्यायालय के 2014 के फैसले ने राज्य सरकार द्वारा जारी की गई 2003 की रोजगार नीति को "कानून की दृष्टि से खराब" घोषित किया था, जिसके कारण 10,000 से अधिक शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया था, जिनमें वर्तमान में याचिका दायर करने वाले शिक्षक भी शामिल हैं। नायक ने तर्क दिया कि यह नीति उनकी भर्ती पर लागू नहीं थी, जो भर्ती नियमों के सख्त पालन में की गई थी।

प्रमुख याचिकाकर्ता सुभाष सिन्हा और मसेद मिया ने नीति की प्रयोज्यता पर सवाल उठाया और सर्वोच्च न्यायालय से उनकी नियुक्तियों को तुरंत बहाल करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्य सरकार द्वारा एक बड़ा घोटाला किया जा रहा है, जिसमें बर्खास्त शिक्षकों के रोजगार और वेतन कोड अभी भी सक्रिय हैं, जिसके कारण राज्य के धन का दुरुपयोग होने की संभावना है।

याचिकाकर्ताओं ने इन शिक्षकों के परिवारों की विकट स्थिति को उजागर किया है, जिनमें से कई दैनिक खर्चों और अन्य कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। त्रिपुरा के स्कूलों में शिक्षकों की कमी पर भी ध्यान दिया गया है, जिससे छात्रों की शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंता जताई जा रही है।

कथित धोखाधड़ी की जांच त्रिपुरा के प्रधान महालेखाकार (अतिरिक्त) कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं और उनके अधिवक्ताओं को उम्मीद है कि उच्च न्यायालय इन मुद्दों को संबोधित करेगा और उचित समाधान प्रदान करेगा।

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