रिजर्व बैंक ने बैंकों को दिया निर्देश, होम लोन चुकाने के 30 दिन के अंदर वापस देने होंगे रजिस्ट्री के पेपर
By: Rajesh Bhagtani Wed, 13 Sept 2023 1:34:48
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को निर्देश दिया है कि होम लोन चुकाने के 30 दिन के अन्दर ग्राहकों को रजिस्ट्री के पेपर वापस किए जाएँ। अगर बैंक 30 दिन के अंदर ग्राहकों को रजिस्ट्री पेपर वापस नहीं करती है तो बैंक को हर रोज 5000 रुपए का जुर्माना भरना होगा।
रिजर्व बैंक ने अपने फैसले में सभी संबंधित वित्तीय संस्थानों को ताजे ऑर्डर में रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग कंडक्ट यानी जिम्मेदार कर्ज व्यवहार की याद दिलाई। आरबीआई ने कहा कि अगर ग्राहक सभी किस्तें चुका देता है तो उसकी प्रोपर्टी के पेपर को समय से लौटा देना चाहिए। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक को इस बारे में शिकायतें मिल रही थीं कि ग्राहकों के द्वारा लोन को पूरा चुका देने या सेटल करने के बाद भी बैंकों व एनबीएफसी आदि के द्वारा प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देने में देरी की जा रही है। कई मामलों में तो ग्राहकों और बैंकों के बीच मुकदमे की स्थिति भी सामने आई थी।
रिजर्व बैंक की ओर से बैंकों को जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है तो अब जब भी ग्राहक को लोन दिया जाए तो उसके सैंक्शन लेटर में सभी डॉक्यूमेंट में वापस करने की तारीख और जगह का भी जिक्र लिया जाए। अगर कर्ज लेने वाले व्यक्ति की लोन की अवधि में मौत हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को कागजात वापस करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना होगा। इसकी जानकारी बैंकों को अपनी वेबसाइट पर भी देनी होगी।