कोरोना की तीसरी लहर और खासतौर से ओमिक्रॉन (Omicron) के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश में फिर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। सरकार ने 17 नवंबर को नाइट कर्फ्यू सहित कोविड की सभी पाबंदियां हटा दी थीं। 37 दिन बाद अब फिर से केस बढ़ने के कारण नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है। इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता के नाम संबोधन में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कोरोना की दूसरी लहर में भयावह त्रासदी झेल चुके प्रदेश में अब तीसरी लहर नहीं आने देना है। इसमें सबका सहयोग ज़रूरी है। कोरोना गाइड लाइन का पूरी तरह पालन करें और वैक्सीन जरूर लगाएं।
उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि MP में कई महीने बाद कोविड के 30 नए केस मिले हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में पिछले एक सप्ताह से मामले तेजी से बढ़े हैं। इन तीनों राज्यों से मध्यप्रदेश में बहुत लोग आते हैं। पहले भी महाराष्ट्र, फिर गुजरात और उसके बाद मध्यप्रदेश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर आई। दोनों लहरों के दौरान राज्य में संक्रमण की शुरुआत इंदौर और भोपाल से हुई थी। इंदौर में अब फिर से वीकली केस नवंबर की तुलना में दिसंबर में तीन गुना हो गए हैं, जो चिंता की बात है।
सरकार ने कहा है कि जिम, कोचिंग, थिएटर, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल में 18 साल उम्र से ज्यादा के उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी, जिन्होंने दोनों डोज लगवा लिए हैं। बच्चों पर यह बंधन लागू नहीं होगा।
गाइडलाइन जारी
रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वैक्सीन के दोनों डोज न लेने वाले 18+ के लोगों की सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में दोनों डोज वालों को ही एंट्री। कर्मचारियों से दोनों डोज लगाने को कहा गया है। उनकी लिस्ट बनाई जाएगी।
स्कूलों-कॉलेजों, होस्टलों में 18+ के स्टूडेंट्स को ही एंट्री मिलेगी। मॉल-मार्केट और मेलों में दुकानदार दोनों डोज लगाने वालों को ही सामान देंगे। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी। मास्क नहीं लगाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा।