ओमिक्रॉन संकटः दिल्ली में मल्टीप्लेक्स-बैंक्वेट हॉल, सिनेमा, स्कूल-कॉलेज और जिम बंद, शादी और अंतिम संस्कार में शामिल होंगे सिर्फ 20 लोग

By: Pinki Tue, 28 Dec 2021 3:36:38

ओमिक्रॉन संकटः दिल्ली में मल्टीप्लेक्स-बैंक्वेट हॉल, सिनेमा, स्कूल-कॉलेज और जिम बंद, शादी और अंतिम संस्कार में शामिल होंगे सिर्फ 20 लोग

कोरोना (Corona) के बढ़ते हालातों के मद्देनजर दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, पिछले 2-3 दिनों से कोविड संक्रमण के पॉजिटिव मामलों में 0.5% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में 'येलो अलर्ट' लागू करने का फैसला लिया गया है। कुछ चीज़ों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि, मार्केट और मॉल में भीड़ को देखकर दुख होता है, आप अपना ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा, हमारी सख्ती आपको बचाने के लिए है। अभी कुछ दिन पहले हमने GRAP बनाया था कि कोरोना का संक्रमण दर इतना होने पर ये लेवल लागू होगा और हम क्या क्या चीजें बंद करेंगे। केजरीवाल ने बताया कि, ये GRAP हमने इसलिए बनाया था ताकि हर बार रोज बैठक में ना देखना पड़े कि क्या बंद करें, एक साइंटिफिक तरीके से पता रहे कि इतना कोरोना होने पर ये बंद कर देंगे, इतना कोरोना होने पर ये बंद कर देंगे। CM केजरीवाल ने कहा कि पिछले दिनों से कोरोना मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हालांकि अधिकतर मामलों में ना तो अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ी रही है ना ऑक्सीजन, ना ही ICU और वेंटिलेटर की ज़रुरत पड़ रही है, वहीं, ओमिक्रॉन संक्रमित लोग घर में ठीक हो रहे हैं। ऐसे में चिंता करने की ज़रुरत नहीं है। जो मामले बढ़ रहे हैं वो माइल्ड और बिना लक्षण वाले हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि आपको बुखार भी हो, हम कोरोना को फैलने से रोकना चाहते हैं, इसलिए बार बार अपील कर रहे हैं कि मास्क पहने बाजारों में भीड़ ना लगाएं।

आइए जानते हैं, दिल्ली में ओमिक्रॉन के खतरे के चलते किन चीजों पर लगी है रोक और किन कामों की होगी अनुमति...

- दिल्ली में नाइट कर्फ्यू 10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।

- वीकेंड कर्फ्यू नहीं रहेगा।

- ऑड ईवन के तहत गैर-जरूरी दुकानें और मॉल खुलेंगे। टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक होगी।

- निर्माण कार्य चालू रहेंगे और इंडस्ट्री खुली रहेगी।

- रेस्तरां, दिल्ली मेट्रो और बार में 50% लोगों को ही अनुमति।

- बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्पा, जिम, योग केंद्र और एंटरेटनमेंट पार्क बंद रहेंगे।

- सलून और ब्यूटी पार्लर खुले रहेंगे।

- दिल्ली मेट्रो में सिर्फ आधी सीटों पर बैठकर यात्रा कर सकेंगे लोग। खड़े होकर ट्रैवलिंग की परमिशन नहीं होगी।

- दूसरे राज्यों में जाने वाली बसों में सिर्फ 50% यात्री ही सफर करेंगे।

- ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में दो सवारियों को ही बैठने की अनुमति।

- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। हालांकि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं का आयोजन जारी रहेगा।

- पब्लिक पार्क खुले रहेंगे।

- शादी और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति।

- सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर लगेगी रोक।

- स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग सेंटर बंद होंगे।

- निजी दफ्तरों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही काम करने की अनुमति मिलेगी।

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