श्रीगंगानगर : दहेज़ प्रताड़िता को मिला न्याय, पति व ससुर को 2 वर्ष कारावास और 10 हजार जुर्माना

By: Ankur Sat, 07 Aug 2021 12:46:35

श्रीगंगानगर : दहेज़ प्रताड़िता को मिला न्याय, पति व ससुर को 2 वर्ष कारावास और 10 हजार जुर्माना

समाज में आज भी कई कुरीतियां व्याप्त हैं जिनसे छुटकारा पाना बहुत जरूरी हैं। ऐसी ही एक कुरीति हैं दहेज जिसके कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे ही दहेज़ प्रताड़ना के 14 वर्ष पुराने मामले में पीड़िता को न्याय देते हुए कोर्ट ने पति व ससुर को 2 वर्ष कारावास की सजा के साथ 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया हैं। गुरुवार को सुनाए निर्णय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज मीणा ने दोषी पति सुरेंद्र कुमार उर्फ लाला व ससुर देवकरण निवासी गांव जेजूसर, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझनूं हाल भरतनगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर को 2-2 वर्ष कारावास की सजा के साथ 10-10 हजार रुपए जुर्माने से भी दंडित किया है। न्यायालय के निर्देशानुसार अगर दोनों दाेषी जुर्माना अदा नहीं करेंगे तो उन्हें एक-एक महीना अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा।

न्यायालय ने सुरेंद्र कुमार उर्फ लाला और उसके पिता देवकरण को आईपीसी की धारा 498 ए और 406 में दोषी ठहराया। दोनों दोषियों को आईपीसी की धारा 498 ए में 2-2 वर्ष कारावास व 5-5 हजार रुपए जुर्माने और धारा 406 में भी 2-2 वर्ष कारावास व 5-5 वर्ष जुर्माने से दंडित किया। न्यायालय के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में इजाफा हो रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए ऐसे आरोपियाें को दंडित किया जाना चाहिए।

परिवादिया मंजू ने 24 जनवरी 2007 को न्यायालय में परिवाद दायर किया था कि उसकी शादी सुरेंद्र कुमार उर्फ लाला के साथ 7 मई 2006 को बसंती चौक श्रीगंगानगर में संपन्न हुई थी। शादी के बाद पति सुरेंद्र कुमार, ससुर देवकरण व ससुराल पक्ष के अन्य लोगों ने उसे दहेज में मोटर साइकिल लाने के लिए प्रताड़ित किया। उससे कई बार मारपीट की गई।

मंजू के अनुसर तब उसकी बहन व बहनाेई ने उसके ससुराल वालों को मोटर साइकिल के लिए 25 हजार रुपए दिए। तब ससुराल वालों का व्यवहार कुछ दिन तक ठीक रहा। इसके बाद उसके ससुर की टांग टूटने पर उसकी सास ने इलाज का कहते हुए 15 हजार रुपए ले लिए। इलाज के लिए दिए रुपए वापस मांगने पर फिर उससे मारपीट की गई। आरोप है कि ससुराल पक्ष ने मंजू के पिता की उसके हिस्से में आई तीन बीघा उनके नाम करवाने के लिए भी दबाव बनाया गया। न्यायालय के आदेश पर महिला थाने में मुकदमा दर्ज हुआ।

ये भी पढ़े :

# दरभंगा: पुजारी ने मंदिर में पूजा करने आई महिला को बाल पकड़कर पीटा, कमेटी ने जांच के दिए आदेश

# बीकानेर : साइबर क्राइम से निपटने के लिए थानों के जवानों को ट्रेनिंग देकर बनाया जा रहा एक्सपर्ट

# बेरोजगारों के लिए आई खुशखबरी, जल्द ही की जाएगी राजस्थान में कांस्टेबल के 4438 पदाें पर भर्ती

# घर से भागकर जयपुर पहुंची युवती से दिल्ली-अहमदाबाद राजधानी ट्रेन में अटेंडेंट ने किया दुष्कर्म

# दौसा : खाटूश्यामजी जा रही श्रद्धालुओं से भरी खड़ी बस को ट्रक ने मारी टक्कर, दो की मौत

हम WhatsApp पर हैं। नवीनतम समाचार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें... https://whatsapp.com/channel/0029Va4Cm0aEquiJSIeUiN2i
पढ़ें Hindi News ऑनलाइन lifeberrys हिंदी की वेबसाइट पर। जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश से जुड़ीNews in Hindi

Home | About | Contact | Disclaimer| Privacy Policy

| | |

Copyright © 2024 lifeberrys.com