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Domestic Violence Act: सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल न करने पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगाई फटकार

जस्टिस बी वी नागरत्ना और प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने इस बात पर संज्ञान लिया जब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने शीर्ष अदालत के निर्देश के बावजूद अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं की है।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Tue, 18 Feb 2025 6:40:28

Domestic Violence Act: सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल न करने पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगाई फटकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को घरेलू हिंसा कानून के क्रियान्वयन पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल न करने के लिए कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फटकार लगाई और उन्हें 5,000 रुपये का जुर्माना अदा करने की शर्त पर चार सप्ताह का समय और दिया।

न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने इस बात पर संज्ञान लिया जब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने शीर्ष अदालत के निर्देश के बावजूद अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल नहीं की है।

पीठ ने कहा, "संबंधित राज्यों के वकीलों ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कुछ और समय मांगा है। इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र को 5,000 रुपये की लागत का भुगतान करने की शर्त पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए चार और सप्ताह का समय दिया जाता है।"

पीठ ने कहा कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और असम डिफॉल्टरों में शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप ने भी स्थिति रिपोर्ट दाखिल नहीं की है, यह आगे बताया गया।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, "5,000 रुपये का जुर्माना अदा करें और इसे दाखिल करें। अगर आप इसे दाखिल नहीं करते हैं, तो अगली बार यह दोगुना हो जाएगा।"

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को तय की है। 2 दिसंबर 2024 के अपने आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा था कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जानी चाहिए।

17 जनवरी को शीर्ष अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा 14 फरवरी तक बढ़ा दी थी। पिछले साल नवंबर में मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि याचिका में प्रार्थनाएं अनिवार्य रूप से 2005 के कानून के क्रियान्वयन के लिए थीं।

नोटिस जारी करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि कानून के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी न केवल केंद्र की है, बल्कि संबंधित राज्य सरकारों की भी है। याचिका में 2005 के अधिनियम के प्रावधानों के उचित प्रवर्तन और कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है, साथ ही अधिनियम के तहत निर्देशित संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और आश्रय गृहों की पर्याप्त नियुक्ति, अधिसूचना और स्थापना के लिए निर्देश दिए गए हैं। याचिका में महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित जागरूकता अभियान शुरू करने और उन्हें सख्ती से लागू करने की भी मांग की गई है।

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