आधार से पैन को लिंक करने की आज अंतिम तारीख, ये तरीका नहीं अपनाया तो झेलनी पड़ेगी परेशानी

By: Priyanka Maheshwari Sat, 30 June 2018 08:13:41

आधार से पैन को लिंक करने की आज अंतिम तारीख, ये तरीका नहीं अपनाया तो झेलनी पड़ेगी परेशानी

आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक कराने की समयसीमा शनिवार यानी 30 जून को खत्म हो रही है। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपको आने वाले दिनों में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। यानि, आप ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की तरफ से मनी लान्ड्रिंग (पीएमएलए) एक्ट के तहत बैंक अकाउंट और पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य किया जा चुका है।

चार बार बढ़ाई गई है लिंक करने की तारीख

- सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। सीबीडीटी आधार से पैन को लिंक करने की तारीख चार बार बढ़ चुकी है। गौरतलब है कि ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने के लिए आपको पहले अपने आधार कार्ड को पैन से जोड़ना होगा। सरकार ने पैन के साथ आधार को जोड़ना अनिवार्य बना दिया है।

ये हो सकती है परेशानी


- सरकार ने इस बार ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार और पेन को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में यदि आप शनिवार को इन दोनों को लिंक कराने से चूक गए तो आपको आयकर रिफंड से वंचित होना पड़ सकता है। साथ ही कई अन्य सरकारी योजनाओं के तहत सीधे खाते में पैसा आने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ सकता है। हालांकि सरकार ने 80 साल से ज्यादा उम्र के कर दाताओं, एनआरआई और जम्मू-कश्मीर व असम, मेघालय के निवासियों को फिलहाल आधार और पैन को लिंक कराने से छूट दी हुई है।

ऐसे करें आधार को पैन कार्ड से लिंक

- आधार को अपने पैन कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं। यहां पर बाईं तरफ दिए गए लाल रंग के 'लिंक आधार' पर क्लिक करें। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए। लॉगइन करते ही पेज खुलेगा। ऊपर दिख रही ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग चुनें। प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा। उसे सेलेक्ट करें। यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें। जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें।

ऐसे करें मोबाइल के जरिए लिंक


- आप एसएमएस बेस्ड सर्विस का इस्तेकमाल करके भी अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। इनकम। टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है।

1 जुलाई से से काम करने लगेगी वर्चुअल आइडी

- आधार की सूचनाओं की सुरक्षा के लिए अप्रैल में लॉन्च हुई वर्चुअल आइडी पहली जुलाई से काम करने लगेगी. यह आइडी 16 डिजिट का एक नंबर है, जो आधार नंबर के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल होगा। यानी अब आपको किसी को अपना आधार नंबर देने की जरूरत नहीं और न ही वो आपका आधार जान पायेगा। इसके लिए आरबीआइ ने सभी बैंकों को 30 जून तक सिस्टम में बदलाव करने का निर्देश दिया है. अन्य सेवा प्रदाता कंपनियों को भी इसी डेडलाइन के तहत सिस्टम में बदलाव करने हाेंगे।

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