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नेपाल में फेसबुक-इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन, सरकार का कड़ा फैसला

नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर बड़ा और सख्त कदम उठाया है। केपी शर्मा ओली की सरकार ने उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, जिन्होंने अब तक देश में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी नहीं की। इस सूची में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और लिंक्डइन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Fri, 05 Sept 2025 09:36:02

नेपाल में फेसबुक-इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन, सरकार का कड़ा फैसला

नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर बड़ा और सख्त कदम उठाया है। केपी शर्मा ओली की सरकार ने उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, जिन्होंने अब तक देश में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी नहीं की। इस सूची में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और लिंक्डइन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। कुल 26 सोशल मीडिया साइट्स पर यह रोक लगाई गई है। नेपाल टेलीकॉम को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है।

सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया कंपनियों को रजिस्ट्रेशन के लिए सात दिन का समय दिया गया था, लेकिन निर्धारित समयसीमा खत्म होने के बाद भी अधिकांश कंपनियों ने नियमों का पालन नहीं किया। अब तक केवल टिकटॉक, वाइबर, निम्बज, विटक और पोपो लाइव ने ही औपचारिक रूप से रजिस्ट्रेशन कराया है और ये प्लेटफॉर्म कानूनी रूप से काम कर पाएंगे।

इस आदेश के बाद कई उपयोगकर्ताओं ने शिकायत की कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स पर लॉग इन करने की कोशिश में संदेश आ रहा है—“हम्म, कुछ गलत हो गया है। इस साइट तक पहुंचा नहीं जा सकता।” कई उपयोगकर्ताओं का मानना है कि फिलहाल मोबाइल ऐप्स आंशिक रूप से चल रहे हैं, लेकिन यह भी धीरे-धीरे बंद हो जाएंगे।

सरकार ने साफ किया है कि जब तक प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं करते, तब तक उनकी सेवाएं नेपाल में पूरी तरह निलंबित रहेंगी। पंजीकरण पूरा करने के बाद ही वे फिर से संचालन कर पाएंगे और स्थानीय कानूनों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

गौरतलब है कि नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में बिना लाइसेंस वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी ऐप्स और इंटरनेट ब्राउज़रों के जरिए चल रहे विज्ञापनों और कंटेंट पर रोक लगाने का आदेश दिया था। यह फैसला उन रिट याचिकाओं पर आया था, जो 2020 से लंबित थीं। न्यायालय ने साफ कहा कि बिना कानूनी अनुमति के कोई भी प्लेटफॉर्म विज्ञापन और प्रसारण नहीं कर सकता।

सरकार के इस कदम के बाद नेपाल में सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं में आक्रोश की लहर है। वहीं, अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय डिजिटल व्यवस्था को पारदर्शी और कानूनी बनाने के लिए आवश्यक है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे दिग्गज प्लेटफॉर्म नेपाल सरकार की शर्तों को कब तक पूरा करते हैं।

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