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जाने कहां जमा होता है ट्रैफिक चालान का पैसा, अब तक किस राज्य से कितने की हुई वसूली

ट्रैफिक के नए नियम कायदों के बीच कुछ सवालों के जवाब जानना दिलचस्प होगा। ट्रैफिक पुलिस द्वारा भारी भरकम जुर्माना वसूलने से किसको फायदा हो रहा है? आखिर ये रकम जाती कहां है? और किस राज्य में अभी तक सबसे ज्यादा वसूली की गई?

Posts by : Priyanka Maheshwari | Updated on: Wed, 11 Sept 2019 4:49:04

जाने कहां जमा होता है ट्रैफिक चालान का पैसा, अब तक किस राज्य से कितने की हुई वसूली

1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) लागू हुआ है। हालांकि कई राज्यों ने इसे अब तक लागू नहीं किया है और कई राज्यों ने 1 तारीख से बाद लागू किया। नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारीभरकम जुर्माना लगाया जा रहा है। जुर्माने के रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। खासकर दिल्ली, हरियाणा के शहरों और बेंगलुरु में ट्रैफिक पुलिस लाखों रुपए के जुर्माना वसूल रही है। सिर्फ बेंगलुरु में ही नया कानून लागू होने के एक हफ्ते के भीतर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के 6,813 मामले दर्ज हुए।

ट्रैफिक के नए नियम कायदों के बीच कुछ सवालों के जवाब जानना दिलचस्प होगा। ट्रैफिक पुलिस द्वारा भारी भरकम जुर्माना वसूलने से किसको फायदा हो रहा है? आखिर ये रकम जाती कहां है? और किस राज्य में अभी तक सबसे ज्यादा वसूली की गई?

सबसे पहले बात करते है की ये जुर्माने की रकम जाती कहा है तो हम बताते दे ये रकम राज्य सरकार के खजाने में जमा होती है। ट्रैफिक पुलिस चालान से वसूली गई रकम राज्य सरकार की ट्रेजरी में जमा करती है। मसलन अगर बेंगलुरु में किसी का ट्रैफिक चालान कटता है तो चालान की रकम कर्नाटक सरकार के खजाने में जमा होगी।

अब बताते कौनसे राज्य में कितना चालान कटा

बेंगलुरु की ट्रैफिक पुलिस ने एक हफ्ते के भीतर कुल 72 लाख 49 हजार 900 रुपए की रकम जुर्माने के तौर पर वसूले। एक हफ्ते के भीतर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के 6,813 मामले दर्ज हुए। बेंगलुरु में सबसे ज्यादा हेलेमेट नहीं होने पर, सीट बेल्ट नहीं बांधने पर, वन-वे लेन में ड्राइव करने पर और बाइक में पीछे बैठी सवारी पर चालान काटे गए।

हरियाणा और ओडिशा ने चालान से की बंपर कमाई

हरियाणा और ओडिशा ने नए एक्ट को अपने यहां लागू किया। इन दोनों राज्यों की ट्रैफिक पुलिस ने पहले चार दिनों मे ही बंपर जुर्माना वसूल किया। पहले 4 दिनों में दोनों राज्यों ने मिलकर 1.41 करोड़ रुपए के चालान काटे। ओडिशा के मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक पहले चार दिन में ओडिशा की ट्रैफिक पुलिस ने 4,080 चालान काटे। पुलिस ने कुल 88.90 लाख जुर्माने की रकम वसूल की। इसके साथ ही करीब 46 वाहनों को जब्त किया।

हरियाणा में नया एक्ट लागू होने के पहले चार दिनों में ट्रैफिक पुलिस ने 343 चालान काटे। इनके जरिए पुलिस ने कुल 52.32 लाख रुपए वसूले। सिर्फ गुरूग्राम से 10 लाख रुपए जुर्माने के बतौर वसूले गए। गुरूग्राम में एक ऑटो वाले का 94 हजार का चालान कटा। ऑटो ड्राइवर के पास गाड़ी के कागजात नहीं थे।

गुरूग्राम में ट्रैफिक पुलिस ने वसूला खूब जुर्माना

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर इसकी जानकारी शेयर करते हुए ट्वीट किया था। गुरूग्राम में ही एक ट्रैक्टर वाले का 59000 का चालान कटा। गुरुग्राम में ही एक स्कूटी वाले का 23000 का चालान कटा। जबकि स्कूटी वाले का कहना था कि उसके स्कूटी की कीमत ही महज 15000 है।

दिल्ली में पहले ही दिन 3,900 चालान काटे गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नए एक्ट का विरोध किया था। लेकिन नए एक्ट के कुछ प्रावधानों को लागू करने से रोकने में असमर्थता जाहिर की थी।

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अगर कट गया है आपका भी चालान तो घबराए नहीं, बचने का आपके पास हैं ये उपाय

सबसे पहले तो आप यह जान ले की आपको मौके पर चालान भरने की जरूरत नहीं है। आपको चालान की रकम कोर्ट में जा कर भरनी होगी। जब आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाकर आपको चालान भरना ही होगा, वह भी ज़रूरी नहीं है। कोर्ट जाने पर आपको ट्रैफिक पुलिस का एक रजिस्टर मिलेगा। जिसमें आपको चालान नंबर और गाड़ी नंबर के साथ दो विकल्प मिलेंगे, अपनी ग़लती कबूलने या फिर न कबुलने का। अगर आप ग़लती कबूल लेते हैं तो आपको जुर्माना भरना होगा। अगर नहीं, तो फिर समरी ट्रायल चलेगा। जिसमें ट्रैफिक पुलिस को आपका गुनाह साबित करने के लिए गवाह पेश करना होगा। अगर सही गवाह की गवाही नहीं होती तो फिर आपको चालान नहीं भरना होगा। अगर आपकी ग़लती साबित भी हो जाती है, तो फिर आपकी ओर से कोर्ट से गुहार लगने पर और आगे ग़लती नहीं दोहराने की हिदायत के साथ कोर्ट आपका जुर्माना कम भी हो सकता है। अहम बात ये भी है कि अगर आप किसी वजह से ख़ुद कोर्ट जाने की स्थिति में नहीं हैं तो भी मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 208 के मुताबिक, आप अपने वकील के जरिए भी चालान की राशि जमा करा सकते है।

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