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UPSC धोखाधड़ी मामला: सुप्रीम कोर्ट से पूजा खेडकर को मिली राहत, 14 फरवरी तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश

पूजा खेडकर पर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में आरक्षण लाभ पाने के लिए गलत जानकारी देने का आरोप है। उन्होंने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों का खंडन किया।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Wed, 15 Jan 2025 2:28:59

UPSC धोखाधड़ी मामला: सुप्रीम कोर्ट से पूजा खेडकर को मिली राहत, 14 फरवरी तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (15 जनवरी) को पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर को 14 फरवरी तक गिरफ्तारी से संरक्षण दिया, जिन पर सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी करने और गलत तरीके से ओबीसी और विकलांगता कोटा लाभ लेने का आरोप है।

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने अग्रिम जमानत की मांग करने वाली खेडकर की याचिका पर दिल्ली सरकार और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को नोटिस जारी किया। मामले की सुनवाई 14 फरवरी (शुक्रवार) को तय की गई है।

पूजा खेडकर ने गिरफ्तारी से पहले जमानत मांगी, सुप्रीम कोर्ट पहुंची

14 जनवरी को, सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और विकलांगता कोटा का लाभ उठाने के आरोपी पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर ने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

खेडकर ने 23 दिसंबर 2024 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि खेडकर के खिलाफ प्रथम दृष्टया मजबूत मामला बनता है और सिस्टम में हेरफेर करने की "बड़ी साजिश" का पता लगाने के लिए जांच की आवश्यकता है और गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

12 अगस्त, 2024 को जब हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया तो खेडकर को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया और इसे समय-समय पर बढ़ाया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि यूपीएससी परीक्षा सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है और यह मामला संवैधानिक निकाय के साथ-साथ समाज के साथ धोखाधड़ी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

दिल्ली पुलिस के वकील और शिकायतकर्ता यूपीएससी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया। जबकि खेडकर के वकील ने तर्क दिया कि वह जांच में शामिल होने और सहयोग करने के लिए तैयार थी और चूंकि सभी सामग्री दस्तावेजी प्रकृति की थी, इसलिए उसकी हिरासत की आवश्यकता नहीं थी, दिल्ली पुलिस ने कहा कि दूसरों की संलिप्तता का पता लगाने के लिए उससे हिरासत में पूछताछ आवश्यक थी।

यूपीएससी ने याचिका का विरोध किया और कहा कि खेडकर ने उसके और जनता के खिलाफ धोखाधड़ी की है, और धोखाधड़ी की "बड़ी मात्रा" का पता लगाने के लिए उससे हिरासत में पूछताछ आवश्यक थी, जो दूसरों की मदद के बिना नहीं की जा सकती थी।

यूपीएससी ने खेडकर के खिलाफ कई कार्रवाई शुरू की, जिसमें उनकी पहचान को गलत बताकर सिविल सेवा परीक्षा में प्रयास करने के लिए आपराधिक मामला दर्ज करना शामिल था, जबकि दिल्ली पुलिस ने विभिन्न अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की।

उच्च न्यायालय ने कहा, "अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जाती है। गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण रद्द किया जाता है।"

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