
राजस्थान में 5438 पदों पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती होनी हैं जो कि एक बार कोर्ट के फैसले के चलते अटक गई हैं। पहले इसके परिणामों को लेकर कोर्ट में मामला था। लेकिन अब हाईकोर्ट ने बुधवार से शुरू हो रही शारीरिक दक्षता परीक्षा पर अंतरिम रोक लगा दी हैं और इके पीछे कारण दिया हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार राज्य सरकार को परिणाम जारी करते समय रोस्टर पॉइंट का पालन करना चाहिए था जो कि नहीं किया गया और इसे लेकर राज्य सरकार व पुलिस प्रशासन से 31 मार्च तक जवाब देने को कहा है।
कोर्ट ने मामले में जस्टिस एसपी शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश मंगलवार को होने वाली लिखित परीक्षा में पदों के मुकाबले 5 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए उत्तीर्ण नहीं करने के मामले में दिनेश कुमार जाखड़ व अन्य की याचिका पर दिया। अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि कांस्टेबल भर्ती विज्ञापन की शर्त के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पदों के मुकाबले पांच गुणा अभ्यर्थियों को बुलाना था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से तय अनुपात में अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं किया गया।
इस मामले में राज्य सरकार ने दलील देते हुए कहा कि पहले भूतपूर्व सैनिकों का परिणाम जारी किया, जिसमें 43 पदों के मुकाबले 215 अभ्यर्थी पास किए हैं। इसमें से 188 अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग से हैं। इसलिए ओबीसी वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व दिया है। लेकिन कोर्ट ने दलीलों से असंतुष्ट होते हुए कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा पर रोक लगा दी।














