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तरुण तेजपाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराया; ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा

2013 के चर्चित दुष्कर्म मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को दोषी ठहराते हुए ट्रायल कोर्ट का बरी करने वाला फैसला पलट दिया। अब सजा पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी।

Posts by : Jhanvi Gupta | Updated on: Thu, 06 Aug 2026 11:38:31

तरुण तेजपाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराया; ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा

तहलका मैगजीन के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को वर्ष 2013 के चर्चित दुष्कर्म मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है। गोवा में बॉम्बे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें वर्ष 2021 में उन्हें बरी कर दिया गया था। जस्टिस नीला गोखले और जस्टिस अमित जमसांडेकर की पीठ ने राज्य सरकार की अपील स्वीकार करते हुए तरुण तेजपाल को दोषी करार दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सजा तय करने के मुद्दे पर दोनों पक्षों की दलीलें उसी दिन सुनी जाएंगी।

गौरतलब है कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों को पर्याप्त न मानते हुए तेजपाल को आरोपों से मुक्त कर दिया था। हालांकि, अभियोजन पक्ष लगातार इस फैसले को चुनौती देता रहा और कहा कि ट्रायल कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों का सही मूल्यांकन नहीं किया। अब हाईकोर्ट ने उस फैसले को निरस्त करते हुए नया निर्णय सुनाया है।

अदालत ने क्या कहा?

फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द किया जाता है और तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया जाता है। कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा कि यदि वे सजा के मुद्दे पर उसी दिन अपनी दलीलें रखना चाहते हैं तो सुनवाई को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि आगे की प्रक्रिया जल्द पूरी हो सके।

सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अनुरोध किया कि सजा पर बहस दोपहर 2:30 बजे से शुरू की जाए। इस पर तरुण तेजपाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने कहा कि वे उसी दिन अपनी दलीलें शुरू करने के लिए तैयार हैं।

इसके बाद अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(2)(f), 376(2)(k), 354A और 354B के तहत तरुण तेजपाल को दोषी करार दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि सजा पर फैसला आने तक तेजपाल को तत्काल आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें अगली प्रक्रिया तक प्रतीक्षा करनी होगी।

बचाव पक्ष ने सजा में नरमी की मांग की

सजा पर बहस के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने अदालत से नरमी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह उनके मुवक्किल का पहला आपराधिक मामला है और वह 62 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक हैं। ऐसे में अदालत भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा पर विचार करे।

पोंडा ने यह भी कहा कि उन्हें मालूम है कि इस स्तर पर जमानत मिलने की संभावना नहीं है। हालांकि, ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के अलग-अलग फैसलों को देखते हुए उनके मुवक्किल को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। उन्होंने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि पहले छह महीने की न्यायिक हिरासत की अवधि को सजा तय करते समय ध्यान में रखा जाए। साथ ही यह भी बताया कि जेल में रहने के दौरान तेजपाल के खिलाफ किसी तरह के अनुशासनहीन व्यवहार की शिकायत दर्ज नहीं हुई।

अदालत ने तरुण तेजपाल को भी बोलने का अवसर दिया

सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या तरुण तेजपाल स्वयं सजा के मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं। इस पर उनके वकील ने बताया कि वह अदालत में मौजूद हैं। इसके बाद न्यायालय ने उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति दी।

तरुण तेजपाल ने अदालत से कहा कि पिछले तीन दशकों से उन्होंने और उनकी टीम ने तथ्य और सच्चाई सामने लाने का काम किया है, लेकिन आज उस कार्य का कोई महत्व नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि वह दो बेटियों के पिता हैं और उनका एक परिवार है। उन्होंने यह भी कहा कि अब उनके पास उच्च अदालत में अपील करने का विकल्प मौजूद है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके वकील ने अदालत से सजा में नरमी की अपील करने की सलाह दी है।

अभियोजन पक्ष ने जताई कड़ी आपत्ति

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सजा के मुद्दे पर अदालत के सामने कहा कि आरोपी ने अपने व्यवहार पर कभी पछतावा नहीं जताया। उन्होंने दलील दी कि कथित घटना के अगले ही दिन भी आरोपी ने ऐसा ही व्यवहार दोहराया था, जिससे उसके रवैये में किसी तरह का पश्चाताप दिखाई नहीं देता। उनके अनुसार आरोपी का आचरण बेहद निर्भीक और गंभीर था, इसलिए सजा तय करते समय इस पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिए।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला वर्ष 2013 का है, जब तहलका मैगजीन में काम करने वाली एक महिला सहयोगी ने तरुण तेजपाल पर गोवा के एक पांच सितारा होटल की लिफ्ट में दुष्कर्म का आरोप लगाया था। शिकायत के बाद 30 नवंबर 2013 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने अग्रिम जमानत की मांग भी की थी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

करीब साढ़े सात वर्ष तक चली सुनवाई के बाद वर्ष 2021 में गोवा की सेशन कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर अब हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटते हुए तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया है।

हालिया एक अन्य फैसले का भी हुआ जिक्र

इसी बीच यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ महीने पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अलग मामले की सुनवाई के दौरान पिता के पक्ष में दिए गए एक दावे को अविश्वसनीय बताते हुए टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि यह कल्पना करना कठिन है कि कोई बेटी केवल गुस्से में अपने पिता पर दुष्कर्म जैसा गंभीर आरोप लगा दे। यह टिप्पणी एक अलग मामले की सुनवाई के दौरान की गई थी।

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