राजस्थान: आज से सख्त लॉकडाउन, बेवजह घूमते मिले तो मिलेगी यह सजा; शादियों में 31 से ज्यादा मेहमान हुए तो लगेगा 100000 रु. जुर्माना
By: Pinki Mon, 03 May 2021 10:02:09
कोरोना की बेकाबू रफ्तार के मद्देनजर राजस्थान में आज सोमवार से कर्फ्यू कम लॉकडाउन की नई गाइडलाइन लागू हो गई है। पहले से चली आ रही पाबंदियों को 17 मई तक बढ़ाया गया है। हालाकि, इस बार सख्ती ज्यादा है। पाबंदी को 'रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े' का नाम दिया गया है। इस बार शादियों और बाहर घूमने वाले लोगों पर सख्ती का प्रावधान किया गया है। आज से दोपहर 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच बेवजह बाहर घूमने वालों को RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव नहीं आने तक संस्थागत क्वारेंटाइन किया जाएगा।
शादियों में केवल 31 लोग होंगे शामिल
शादियों में 50 की जगह केवल 31 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। बैंड वालों की संख्या से अलग रखा है। शादी के लिए SDM को सूचना देने के साथ आने वाले मेहमानों की लिस्ट पहले देनी होगी। इस लिस्ट में शामिल लोगों के अलावा और कोई शादी में नहीं जा सकेगा। शादी में 31 से ज्यादा लोग होने पर 1 लाख जुर्माना लगेगा। SDM को बिना सूचना शादी समारोह करने पर 5 हजार जुर्माना लगेगा। शादी के लिए पहले की तरह ही तीन घंटे में समारोह पूरा करने की शर्त रखी है। शादी समारोह में केवल एक ही कार्यक्रम की अनुमति होगी, वह भी अधिकतम तीन घंटे में पूरा करना होगा। शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा।
जीवन बचाने के लिए सख्ती से लागू करें महामारी रेड अलर्ट कर्फ्यू : गहलोत
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोविड के लगातार बढ़ते एक्टिव केसेज को देखते हुए मेडिकल ऑक्सीजन का आवंटन बढ़ाए जाने के लिए केंद्र सरकार से लगातार समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के माध्यम से आयात किए जा रहे ऑक्सीजन परिवहन के टैंकरों में से राजस्थान को जरूरत के मुताबिक टैंकर उपलब्ध कराने के लिए भी पुरजोर पैरवी करने के निर्देश दिए है।
सीएम गहलोत ने कहा है कि जीवन रक्षा के लिए कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना कराना बहुत जरूरी है। उन्होंने निर्देश दिए कि सोमवार से शुरू हो रहे महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाडे़ की गाइडलाइन की पूरी कड़ाई से पालना करवाएं।
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