झुंझुनूं : 26 दिन में कोर्ट ने सुनाई बच्ची से रेप के आरोपी को फांसी की सजा, पुलिस ने किया रोजाना 12-13 घंटे काम

By: Ankur Wed, 17 Mar 2021 7:48:25

झुंझुनूं : 26 दिन में कोर्ट ने सुनाई बच्ची से रेप के आरोपी को फांसी की सजा, पुलिस ने किया रोजाना 12-13 घंटे काम

झुंझनु में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया था जिसमें कोर्ट द्वारा मंगलवार को आरोपी को दोषी करार दिया था और आज उसे फांसी की सजा सुना दी गई। इस मामले में पुलिस ने 40 से अधिक गवाह जुटाए और साथ ही करीब 250 दस्तावेज बतौर सबूत रखे। जल्द से जल्द चालान पेश करने के लिए पुलिस ने इस मामले में रोजाना 12 से 13 घंटे काम किया और 10 दिन में ही चालान पेश कर दिया था। यह घटना 19 फरवरी को राजस्थान के पिलानी थाने के तहत श्योराणों की ढाणी की है। पॉक्सो कोर्ट के जज ने बुधवार को सजा सुनाते हुए कहा कि सुनवाई के दौरान तुम्हारे अंदर एक बार भी पश्चाताप नहीं देखा, अगर तुम पश्चाताप करते तो हो सकता था तुम्हारी सजा दूसरी होती।

कोर्ट के फैसले के बाद बच्ची के पिता ने ने कहा- आज हमारी बेटी को न्याय मिला है। घटना के बाद से ही वह सहमी रहती है। उसे जिंदगी भर का दर्द मिला है। जिसकी पीड़ा कोई कम नहीं कर सकता।

फैसला आने के बाद झुंझुनूं SP मनीष त्रिपाठी ने कहा कि इस फैसले से इस तरह के समाज के कांटों को कड़ा संदेश जाएगा कि बुराई का अंत बुरा ही होता है। उन्होंने मामले में जांच अधिकारी चिड़ावा डीएसपी सुरेश शर्मा और पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस टीम ने महज 9 दिन बाद चालान पेश कर नया रिकॉर्ड बनाया।

19 फरवरी को अपहरण के तुरंत बाद ही मासूम के भाई-बहनों ने आरोपी का पीछा भी किया था, लेकिन वे उसे नहीं पकड़ पाए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। SP मनीष त्रिपाठी के निर्देश पर पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी की। इस बीच रात करीब 8 बजे मासूम गाड़ाखेड़ा गांव में लहूलुहान स्थिति में मिली थी। इसके बाद गाड़ाखेड़ा चौकी प्रभारी शेरसिंह तुरंत मौके पर पहुंचे और मासूम को अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रैफर किया गया था। घटना के पांच घंटे बाद ही पुलिस ने शाहपुर निवासी आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया था। SP मनीष त्रिपाठी ने इस मामले में टीम का गठन का जल्द से जल्द चालान पेश करने को कहा। इसके बाद जांच अधिकारी चिड़ावा DSP सुरेश शर्मा ने आरोपी के खिलाफ 10वें दिन ही 1 मार्च को चालान पेश कर दिया था। तब से मामले की नियमित सुनवाई हो रही थी। बुधवार को पॉक्सो कोर्ट के जज सुकेश कुमार जैन ने आरोपी सुनील को फांसी की सजा सुनाई।

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