जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जॉली एलएलबी-3 की शूटिंग से जुड़े मामले में बुधवार को फिल्म निदेशक सुभाष कपूर सहित अन्य की ओर से दायर रिवीजन याचिका पर दोनों पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने फैसला सुनाए जाने तक निचली अदालत की कार्रवाई पर गत 2 अगस्त को लगाई रोक को जारी रखा है। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह आदेश दिए।
मामले के अनुसार अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चन्द्रभान राठौड़ ने निचली अदालत में यह कहते हुए परिवाद पेश किया था कि फिल्म के जरिए न्यायाधीशों और वकीलों की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। फिल्म के रिलीज हो चुके दो पार्ट में भी न्यायपालिका की छवि को धूमिल किया गया था। इसके अलावा सरकारी इमारत में शूटिंग नहीं की जा सकती। ऐसे में फिल्म की शूटिंग रोकी जाए और जज और वकीलों को दिखाकर फिल्म का प्रदर्शन किया जाए।
परिवाद के खिलाफ सुभाष कपूर व अन्य ने प्रार्थना पत्र पेश कर परिवाद पर प्रारंभिक आपत्तियां उठाई थी। प्रार्थना पत्र में परिवाद को प्री-मैच्योर बताते हुए कहा गया कि अभी फिल्म रिलीज ही नहीं हुई है। संभावना मात्र पर परिवाद पर सुनवाई नहीं हो सकती। इस प्रार्थना पत्र को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था।
इस पर हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका दायर कर कहा गया कि परिवाद महज आशंका पर पेश किया था और फिल्म के दृश्यों की जांच का अधिकार सेंसर बोर्ड को है। यदि सेंसर बोर्ड से फिल्म पास होती है तो उसके खिलाफ अपील का प्रावधान है, इसलिए परिवाद को खारिज किया जाए। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गत 2 अगस्त को निचली अदालत की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी।