चूरू। राजस्थान के चूरू जिले में दो साल पहले घटित एक खौफनाक और साजिश से भरे हत्याकांड पर आखिरकार न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोमवार को सुनवाई के बाद महिला सुमन और तांत्रिक ओंकारलाल को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला न केवल रिश्तों के विश्वासघात का प्रतीक है, बल्कि यह दिखाता है कि लालच और संपत्ति की हवस इंसान को किस हद तक ले जा सकती है।
साजिश में शामिल थे लिव-इन पार्टनर और तांत्रिक
मामले की शुरुआत 10 नवंबर 2022 की रात हुई थी, जब चूरू के बिसाऊ रोड निवासी मनोज बेनीवाल और उसके साथ मौजूद पांच अन्य लोगों को जहरीला भोजन परोसा गया। इस खाने में जानलेवा गोलियां और पाउडर मिलाया गया था, जो सुमन को उसके साथी ओंकारलाल ने उपलब्ध कराया था। इस जहरीले खाने से मनोज का सहयोगी बाबूलाल गुर्जर की मौके पर मौत हो गई, जबकि मनोज समेत अन्य लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाए गए थे। मनोज को तो जयपुर के एक अस्पताल में वेंटिलेटर तक पर रखना पड़ा।
संपत्ति के लालच में रची गई थी हत्या की योजना
पुलिस जांच में सामने आया कि सुमन, जो कि पहले से शादीशुदा थी, मनोज बेनीवाल के साथ लिव-इन में रह रही थी। मनोज की आमदनी शादी समारोहों में ऊंटगाड़ी, घोड़ी और डीजे किराए पर देने से होती थी। इसी दौरान सुमन की ओंकारलाल नामक एक तांत्रिक से नजदीकियां बढ़ी, जो पहले मनोज से पैसा उधार भी ले चुका था। जब मनोज ने पैसे वापस मांगने शुरू किए, तब सुमन और ओंकारलाल ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली।
कानूनी कार्रवाई और न्याय की जीत
घटना के बाद मनोज की पत्नी चांदरतन ने स्थानीय पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस द्वारा की गई विस्तृत जांच, गवाहों के बयान, फोरेंसिक रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत में मजबूत केस पेश किया गया। सरकारी वकील रोशन सिंह राठौड़ ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और आर्थिक दंड की सजा सुनाई।