कोचिंग सेंटर मौत मामला: CBI ने दिल्ली हाईकोर्ट को सीलबंद रिपोर्ट सौंपी, अगली सुनवाई 18 नवंबर को

By: Shilpa Mon, 07 Oct 2024 7:49:34

कोचिंग सेंटर मौत मामला: CBI ने दिल्ली हाईकोर्ट को सीलबंद रिपोर्ट सौंपी, अगली सुनवाई 18 नवंबर को

नई दिल्ली। सीबीआई ने सोमवार को राजेंद्र नगर कोचिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट पेश की। इस मामले में बाढ़ के कारण तीन छात्रों की मौत हो गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई और एमसीडी को मामले में अब तक की गई जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है।

कोर्ट ने मुख्य सचिव को मामले पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय दिया है और कहा है कि यह बहुत गंभीर मामला है, इसलिए सीबीआई को जांच पूरी करने के लिए समय दिया गया है, सीवीसी को जांच की निगरानी करने को कहा गया है।

अदालत ने कहा, "यह एक बहुत ही दुर्लभ मामला है, इसलिए हमने जांच सीबीआई को सौंप दी है।" मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय में होगी।

पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों से पुराने राजेंद्र नगर जैसी घटनाओं को रोकने के लिए गठित समिति की सहायता करने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट देने को कहा था।

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने तीनों राज्यों को समिति की मदद करने का निर्देश दिया ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए समान पहल लागू की जा सके।

शीर्ष अदालत का यह निर्देश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किए जाने के बाद आया कि दिल्ली के पुराने राजिंदर नगर में एक कोचिंग संस्थान में लोगों की मौत जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को रोकने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसी समस्याएँ देश के अन्य भागों में भी उत्पन्न हो सकती हैं और उल्लेख किया कि वह अखिल भारतीय स्तर पर अपना ध्यान केंद्रित करने पर विचार कर सकता है।

हाल ही में पुराने राजेंद्र नगर में हुई त्रासदी के मद्देनजर, सर्वोच्च न्यायालय ने पहले कोचिंग केंद्रों में सुरक्षा मानदंडों से संबंधित मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें कहा गया था कि ऐसे संस्थान "मृत्यु कक्ष" बन गए हैं, जो देश के विभिन्न भागों से आने वाले युवा उम्मीदवारों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं।

न्यायालय ने कहा कि हाल ही में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के परिणामस्वरूप युवा उम्मीदवारों की जान चली गई, जो सभी के लिए आंखें खोलने वाली हैं।

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