जयपुर। फिल्म निर्देशक और लेखक अनुराग कश्यप एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक जाति विशेष के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर जयपुर के बजाज नगर थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच फिलहाल पुलिस के स्तर पर जारी है।
बजाज नगर थाना पुलिस के एएसआई इंद्राज ने बताया कि यह मुकदमा जयपुर के बरकत नगर स्थित शिव कॉलोनी निवासी अनिल चतुर्वेदी की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप है कि अनुराग कश्यप ने सोशल मीडिया पर जातिसूचक और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे संबंधित समाज की भावनाएं आहत हुई हैं।
मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196(1)(ए) और 352 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं।
क्या कहती हैं संबंधित धाराएं?
धारा 196(1)(ए) के तहत यदि कोई व्यक्ति धर्म, जाति, भाषा या जन्मस्थान के आधार पर समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या विद्वेष फैलाने की कोशिश करता है, तो यह अपराध माना जाता है। यह अपराध बोलकर, लिखित रूप में, संकेतों या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जा सकता है। दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
बताया जा रहा है कि अनुराग कश्यप के खिलाफ मध्यप्रदेश समेत देश के कुछ अन्य हिस्सों में भी इसी मामले को लेकर केस दर्ज किए गए हैं। जयपुर में दर्ज यह मामला भी उन्हीं में एक कड़ी है।