पान मसाला का एड करना पड़ा भारी, अदालत ने जारी किया शाहरुख, अजय व अक्षय कुमार को नोटिस

By: Rajesh Bhagtani Sun, 10 Dec 2023 8:58:05

पान मसाला का एड करना पड़ा भारी, अदालत ने जारी किया शाहरुख, अजय व अक्षय कुमार को नोटिस

नई दिल्ली। अक्षय कुमार ने हाल ही में ऐलान किया कि उन्होंने पान मसाला के साथ अपने बॉन्ड को खत्म कर दिया है। वो अब इस विज्ञापन में नहीं नजर आने वाले हैं। इसी बीच अब पान मसाला ऐड मामले को लेकर शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार तीनों अभिनेताओं को कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने एक अवमानना याचिका का जवाब देते हुए इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ पीठ को सूचित किया कि उसने हिन्दी फिल्मों के इन तीनों स्टार्स को गुटखा कंपनियों के लिए किए गए विज्ञापनों के संबंध में नोटिस जारी किया है।

केंद्र सरकार के वकील ने शुक्रवार को हाईकोर्ट को सूचित किया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है। ऐसे में तत्काल याचिका खारिज कर देनी चाहिए। दलीलों के बाद पीठ ने अगली सुनवाई के लिए 9 मई, 2024 तय की है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने निर्देश दिया था कि पहले केंद्र सरकार याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर निर्णय ले। उन्होंने मूल रूप से तर्क दिया था कि उन अभिनेताओं और गणमान्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जिन्हें बड़े आवॉर्ड दिए गए थे, लेकिन वो गुटखा कंपनियों के लिए ऐड कर रहे थे।

अमिताभ बच्चन ने भी जारी किया था लीगल नोटिस

याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि 22 अक्टूबर को इन एक्टर्स की तरफ से सरकार के सामने लोगों ने अपनी बात रखी थी। लेकिन, बावजूद इसके इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद शुक्रवार को डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने कोर्ट को बताया कि केंद्र ने अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि अमिताभ बच्चन ने एक गुटखा कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा था, जो इस तथ्य के बावजूद उनका विज्ञापन दिखा रही थी कि उन्होंने पहले ही इसके साथ अपना अनुबंध रद्द कर दिया था।

हम WhatsApp पर हैं। नवीनतम समाचार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें... https://whatsapp.com/channel/0029Va4Cm0aEquiJSIeUiN2i
पढ़ें Hindi News ऑनलाइन lifeberrys हिंदी की वेबसाइट पर। जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश से जुड़ीNews in Hindi

Home | About | Contact | Disclaimer| Privacy Policy

| | |

Copyright © 2024 lifeberrys.com