क्रूज ड्रग्स पार्टी केस: आर्यन की जमानत पर आज दोपहर 12 बजे फिर होगी सुनवाई, NCB करेगी विरोध

By: Pinki Thu, 14 Oct 2021 09:38:56

क्रूज ड्रग्स पार्टी केस: आर्यन की जमानत पर आज दोपहर 12 बजे फिर होगी सुनवाई, NCB करेगी विरोध

क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर मुंबई के सेशन कोर्ट में आज दोपहर 12 बजे फिर सुनवाई होनी है। इससे पहले बुधवार को करीब 3 घंटे सुनवाई चली, लेकिन बहस पूरी नहीं हो पाई थी। इस दौरान बचाव पक्ष ने आर्यन को जमानत दिलाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पंचनामे से लेकर आरोपियों पर लगाई धाराओं पर बहस की, वहीं NCB ने जमानत का विरोध करते हुए अपना पक्ष रखा।

आर्यन की ओर से वरिष्ठ वकील अमित देसाई और NCB की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंह ने अपना पक्ष रखा।

ASG ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस मामले में एक आरोपी की भूमिका को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। NCB के पास यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि आर्यन विदेशों में कुछ लोगों के संपर्क में थे, जो ड्रग्स की अवैध खरीद के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा लगता है। आर्यन से संबंधित कुछ अंतरराष्ट्रीय संबंधों का पता लगाया है जो पहली नजर में अवैध दवा खरीद की ओर संकेत करते हैं। ASG ने आगे कहा कि आर्यन एक प्रभावशाली हैं और जमानत पर रिहा होने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ या कानून से भागने की आशंका है। आर्यन और अरबाज मर्चेंट को अंतरराष्ट्रीय क्रूज ग्रीन मुंबई में पकड़ा गया, जहां वे बिना एमवी एम्प्रेस कार्ड के प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इन सभी पहलुओं का पता लगाने के लिए जांच जरूरी है।

आर्यन की ड्रग्स केस में अहम भूमिका : NCB

NCB ने कहा कि आर्यन और एक अन्य आरोपी ने अरबाज से ड्रग्स खरीदी थी। NCB ने कोर्ट में वॉट्सऐप चैट भी रखी और दावा किया कि इस चैट की जांच से पता चला है कि ड्रग्स मामले में आर्यन खान की अहम भूमिका थी। उनके मामले को अलग नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये सभी रेव पार्टी का हिस्सा थे। वहीं आर्यन के वकील अमित देसाई ने दलील दी कि उनके क्लाइंट के पास किसी तरह का ड्रग्स नहीं मिला था।

आर्यन के ड्रग्स तस्कर से संबध

NCB ने अदालत को बताया कि आर्यन और अरबाज को ड्रग्स तस्कर अचिंत कुमार और शिवराज चरस सप्लाई करते थे। इस पर आर्यन के वकील देसाई ने तर्क दिया कि NCB बार-बार ड्रग्स और नकदी के बारे में बात कर रही है, लेकिन आर्यन के पास से कुछ भी नहीं मिला। आर्यन से न तो चरस, न ही एमडी या कोई गोलियां या नकदी जब्त की गई और NCB ने अरबाज से सिर्फ 6 ग्राम चरस जब्त की है। इतना ही नहीं आर्यन के कबूलनामे पर भी आर्यन के वकील अमित देसाई ने NCB पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आर्यन के कबूलनामे को जबरदस्ती लिया गया बयान बताया।

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