तगड़ा झटका : लंदन में मुकदमा हारा माल्या, भारतीय बैंकों का 10 हजार करोड़ की वसूली का दावा सही
By: Priyanka Maheshwari Wed, 09 May 2018 08:29:53
बैंकों से करोड़ों रुपये का कर्ज लेकर भागे शराब कारोबारी विजय माल्या को लंदन की एक अदालत में उस समय झटका झटका लगा जब 1.55 अरब डॉलर (10 हजार करोड़ रुपए) से अधिक की वसूली के मामले में उनकी याचिका खारिज हो गई। जज एंड्रयू हेनशॉ ने दुनिया भर में माल्या की संपत्तियों को जब्त करने के आदेश को पलटने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने भारतीय अदालत के उस फैसले को भी बरकरार रखा है जिसमें 13 बैंकों के कंसोर्टियम को माल्या से करीब 10,000 करोड़ रुपये की वसूली करने का हकदार बताया गया है।
भारतीय बैंकों के पक्ष में आए निर्णय से इंग्लैंड और वेल्स में माल्या की संपत्तियों पर भी भारतीय अदालत का फैसला लागू हो सकेगा। वैश्विक जब्ती का आदेश बहाल रहने के बाद माल्या इंग्लैंड और वेल्स में अपनी किसी संपत्ति को बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। भारतीय बैंकों के इस समूह में एसबीआई , बैंक ऑफ बड़ौदा , कॉरपोरेशन बैंक, फेडरल बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक , जम्मू कश्मीर बैंक , पंजाब एंड सिंध बैंक , पीएनबी , यूको बैंक , यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया शामिल है।
कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं
- कर्ज में डूबे 62 साल के विजय माल्या कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं।
- भारत में उसके खिलाफ धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग को लेकर मुकदमे दर्ज हैं। भारत सरकार की ओर से जारी वारंट पर कार्रवाई करते हुए माल्या को पिछले साल 18 अप्रैल को लंदन में गिरफ्तार किया गया था।
- भारत में प्रत्यपर्ण से बचने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
- मंगलवार को सुनवाई के बाद माल्या के वकीलों ने किसी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया।
- मंगलवार के फैसले पर कोर्ट ने अपील करने की अनुमति भी नहीं दी।
- भारतीय बैंकों की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि इस फैसले के बाद वह भारतीय डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के फैसले को लागू करा सकेंगे।
प्रापर्टी जब्त करने के लिए कानून बना
सरकार द्वारा लाए गए भगोड़े आर्थिक अपराधी अध्यादेश-2018 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में अपनी मंजूरी दी है। मंजूरी मिलने के साथ ही अब ये कानून बन गया है जिसमें अब अधिकारियों को बैंकों के साथ धोखाधड़ी और जानबूझ कर कर्ज न चुकाने जैसे आर्थिक अपराध कर देश से भागने वाले लोगों की प्रापर्टी जब्त करने की कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया है। इस कानून के आने के बाद अब विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे भगोड़ों पर भी नकेल कसेगी।
तीसरी शादी की आई थी खबर
मीडिया रिपोर्ट में 62 साल के माल्या की तीसरी शादी करने की खबरें आई थीं। ऐसी खबर थी कि माल्या अपनी लिव इन पार्टनर पिंकी लालवानी से शादी कर सकते हैं। पिंकी लालवानी पूर्व एयर हॉस्टेस हैं जो हर अच्छे और बुरे वक्त में विजय माल्या के साथ खड़ी रही। यह भी कहा जा रह है कि दोनों 2 मार्च 2016 को एक साथ ही भारत से फरार होकर लंदन भागने में कामयाब हुए थे।हाल ही में दोनों ने अपनी तीसरी लिव इन एनीवर्सरी सेलिब्रेट की है।
माल्या पर कितना कर्ज?
- 31 जनवरी 2014 तक किंगफिशर एयरलाइंस पर बैंकों का 6,963 करोड़ रुपए बकाया था। इस कर्ज पर इंटरेस्ट के बाद माल्या की टोटल लायबिलिटी 9,432 करोड़ रुपए हो चुकी है।
- सीबीआई ने 1000 से भी ज्यादा पेज की चार्जशीट में कहा है कि किंगफिशर एयरलाइंस ने आईडीबीआई की तरफ से मिले 900 करोड़ रुपए के लोन में से 254 करोड़ रुपए का निजी इस्तेमाल किया।
- किंगफिशर एयरलाइंस अक्टूबर 2012 में बंद हो गई थी। दिसंबर 2014 में इसका फ्लाइंग परमिट भी कैंसल कर दिया गया।
- डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने माल्या और उनकी कंपनियों यूबीएचएल, किंगफिशर फिनवेस्ट और किंगफिशर एयरलाइंस से 11.5% हर साल की ब्याज दर से वसूली की प्रॉसेस शुरू करने की इजाजत दी थी।
Businessman Vijay Mallya lost a lawsuit filed by 13 Indian banks in the UK High Court seeking to collect from him more than Rs. 10,000 crore. Judge Andrew Henshaw also refused to overturn a worldwide freeze placed on Mallya’s assets. #London pic.twitter.com/ilkaA902Rk
— ANI (@ANI) May 9, 2018