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सरकार ने बढ़ाई इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख, करदाताओं को राहत

अगर आप अभी तक आपने अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल नहीं किया है और इनकम टैक्‍स की वेबसाइट की दिक्‍कतों से परेशान हैं तो आपके लिए बड़ी राहत भरी खबर है

Posts by : Priyanka Maheshwari | Updated on: Thu, 26 July 2018 7:03:47

सरकार ने बढ़ाई इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख, करदाताओं को राहत

अगर आप अभी तक आपने अपना इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल नहीं किया है और इनकम टैक्‍स की वेबसाइट की दिक्‍कतों से परेशान हैं तो आपके लिए बड़ी राहत भरी खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने गुरुवार को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख एक महीने बढ़ा दी। वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी कि 31 जुलाई की समयसीमा को बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दिया गया है, हालांकि कुछ विशेष श्रेणियों के लिए ही यह तारीख बढ़ाई गई है। ध्‍यान रखने वाली बात यह है कि शुल्क मुक्त आयकर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्‍त 2018 है। इसके बाद आयकर दाखिल करने वालों को 5,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत आकलन वर्ष 2018-19 के दौरान रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित समय के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर अधिनियम की धारा 234एफ के तहत विलंब शुल्क देना होगा। अगर किसी करदाता की कुल आय पांच लाख रुपए से अधिक है और वह 31 अगस्‍त 2018 के बाद और 31 दिसंबर, 2018 के पहले आयकर रिटर्न दाखिल करेगा तो उसे 5,000 रुपए विलंब शुल्क देना होगा।

अगर करदाता 31 दिसंबर, 2018 तक भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो उसे 10,000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। करदाता 31 मार्च, 2019 तक 10,000 रुपए विलंब शुल्क के साथ आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है। इसके बाद आयकर आकलन वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं होगा।

अगर किसी करदाता की कुल आय पांच लाख रुपए से कम है तो उसे 31 अगस्‍त के बाद सिर्फ 1,000 रुपए विलंब शुल्क देना होगा।

कैसे करें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया बेहद आसान है। आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से फाइल कर सकते हैं। आयकर रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) पर जाना होगा। उसके बाद आपको वेबसाइट पर लॉग-इन करना होगा। इसके लिए आपको यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म की तारीख बतानी होगी। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो नया बना सकते हैं।

आईडी बन जाने के बाद सबसे पहले आप फॉर्म-16 और फॉर्म 26-एएस डाउनलोड करें और उसे बारीकी से भरें। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म डाउनलोड करें और उसे बेहद ही सतर्कता से भरें। फिर उसे सत्यापित करें। इस तरीके से आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

आईटीआर फाइल करने के लिए जरूरी दस्तावेज

अगर आप अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको वित्तीय लेन-देन से जुड़े हर दस्तावेज को अपने पास रखना जरूरी है। इनमें सबसे जरूरी जो दस्तावेज हैं, वो हैं- फॉर्म-16, फॉर्म 26-एएस, बैंक का विवरण, गृह ऋण ब्याज प्रमाण पत्र (होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट), पैन कार्ड और आधार कार्ड।

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