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पैन से आधार जोड़ने की तारीख 6 महीने बढ़ा कर 30 सितंबर 2019 की गई

पैन को आधार नंबर के साथ लिंक करने की समयसीमा सरकार ने एक बार फिर बढ़ा दी है।

Posts by : Priyanka Maheshwari | Updated on: Sun, 31 Mar 2019 11:32:44

पैन से आधार जोड़ने की तारीख 6 महीने बढ़ा कर 30 सितंबर 2019 की गई

पैन को आधार नंबर के साथ लिंक करने की समयसीमा सरकार ने एक बार फिर बढ़ा दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्‍पष्‍ट किया है कि पैन को आधार नंबर के साथ लिंक करने की तारीख 30 सितंबर 2019 है। इस तरह इसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले यह तारीख 31 मार्च 2019 थी। सीबीडीटी ने यह भी कहा कि 1 अप्रैल से इनकम का रिटर्न फाइल करते समय आधार नंबर को कोट करना और लिंक करना अनिवार्य होगा। सरकार ने पिछले साल जून में कहा था कि हर व्यक्ति को 31 मार्च तक अपनी बायोमेट्रिक पहचान वाली आधार संख्या को पैन के साथ जोड़ना है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रविवार को जारी वक्तव्य में कहा है, '...यदि कोई विशिष्ट छूट नहीं दी जाती है तो, आधार संख्या के बारे में सूचना देने और पैन को आधार संख्या से जोड़ने की अंतिम तिथि अब 30 सितंबर 2019 है।'

हालांकि, इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि एक अप्रैल 2019 से आयकर रिटर्न भरते हुये आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। सीबीडीटी ने कहा कि इस तरह की रपटें दिखाई दी हैं कि ऐसे पैन जो कि 31 मार्च तक आधार से नहीं जुड़े होंगे उन्हें अमान्य करार दिया जायेगा। इसके बाद सरकार ने मामले पर विचार करते हुये इन्हें आपस में जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया।

फरवरी महीने में सीबीडीटी ने एक परामर्श पत्र में कहा था कि पिछले साल सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में आधार की संवैधानिक मान्यता को बरकरार रखा था। इसी क्रम में आयकर कानून-1961 की धारा-139एए के तहत सीबीडीटी द्वारा 30 जून, 2018 को जारी आदेश मान्य हो जाता है।

उच्चतम न्यायालय ने छह फरवरी को अपने आदेश में पुष्टि की कि आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। उच्चतम न्यायालय ने दोबारा यह निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ केंद्र की याचिका पर दिया था दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में दो लोगों को उनका 2018-19 का आयकर रिटर्न पैन से आधार को जोड़े बिना दाखिल करने की अनुमति दे दी थी। इस पर न्यायामूर्ति ए। के। सीकरी और न्यायमूर्ति एस।

अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत इस मामले में पहले ही फैसला दे चुकी है और उसने आयकर की धारा 139एए को बरकरार रखा है। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल सितंबर में केंद्र की आधार योजना को मान्य करार दिया था, लेकिन बैंक खातों, मोबाइल फोनों और स्कूलों में प्रवेश जैसे कुछ काम अनिवार्य बनाने वाले प्रावधानों को रद्द कर दिया था।

घर बैठें इन 5 आसान तरीकों से करें पैन कार्ड को आधार से लिंक

आप अपना आधार और पैन कार्ड लिंक कर चुके हैं या नहीं तो आप इसे आसानी से पता कर सकते हैं। आइए जानें इसके बारे में सबकुछ...

- सबसे पहले आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। वहां बाई तरफ आपको Quick Links नाम का टैब मिलेगा। इस लिंक के नीचे दूसरे नंबर पर लिखे Link Aadhaar पर क्लिक करें।

- इस पेज पर सबसे ऊपर 'क्लिक हियर (Click here)' लिखा दिखेगा। इसके साथ में लिखा होगा कि अगर आपने पहले से अर्जी दे रखी है तो यहां स्टेटस चेक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज खुलेगा। इसमें आपको आधार और पैन कार्ड की जानकारी देनी होगी। इसके बाद 'व्यू लिंक आधार स्टेटस' पर क्लिक करना होगा। अब आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार पैन कार्ड से लिंक है या नहीं।

- अब पैन और आधार लिंक हो जाएगा। अगर कोई परेशानी आती है तो वहीं पता चल जाएगा।

- आप एसएमएस के जरिए भी अपने पैन आधार का स्टेटस पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको 567678 या 56161 इन दो में से एक नंबर पर SMS करना होगा। आपको UIDPAN 12 अंकों का आधार नंबर 10 अंकों का पैन नंबर लिख कर एसएमएस करना होगा।

- मान लीजिए आपका आधार नंबर 123456789123 है और पैन कार्ड नंबर ABCDE1234F है। तो आप UIDAPAN 123456789123 ABCDE1234F लिखकर एसएमएस कर दें। जवाब में आपको स्टेटस पता चल जाएगा।

- अगर आपने कभी बिना आधार के सिर्फ पैन नंबर के जरिए रिटर्न भरा है तो आधार-पैन लिंकिंग के लिए आपको इनकम विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर वेबसाइट लॉगइन करने के बाद आपके सामने जो पेज खुलेगा उस पर राइट साइड में Profile Settings लिखा दिखेगा। यहां क्लिक करने पर आपको सबसे नीचे Link Aadhaar लिखा दिखेगा। पैन को आधार से जोड़ने के लिए इस पर क्लिक करें। जो पेज खुलेगा वहां कुछ जानकारी देने के बाद आपका पैन आपके आधार से लिंक हो जाएगा।

पैन सेंटर जाकर भी आधार को पैन कार्ड से लिंक करा सकते हैं। इसके लिए 25 रुपये से 110 रुपये तक और पैन कार्ड व आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी होगी। पैन सेंटर का पता tin-nsdl.com/pan-center.html पर जाकर लगा सकते हैं। यहां आपको राज्य और शहर या नजदीकी क्षेत्र का नाम सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको आसपास मौजूद पैन सेंटर की जानकारी मिल जाएगी।

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