लॉकडाउन 2.0 : सरकारी और निजी दफ्तरों के लिए गाइडलाइन

By: Pinki Wed, 15 Apr 2020 1:17:39

लॉकडाउन 2.0 : सरकारी और निजी दफ्तरों के लिए गाइडलाइन

कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते केंद्र की ओर 3 मई तक के लिए बढ़ाए गए लॉकडाउन पर गृह मंत्रालय द्वारा बुधवार को नई गाइडलाइन्स जारी की गई। नई गाइडलाइन्स के तहत सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूरी होगा। सरकार ने किसानों को कुछ रियायतें भी दी है। साथ ही कुछ उद्योगों को छूट दी गई है। एसईजेड में काम शुरू हो सकता है। ई कॉमर्स- कूरियर सेवाओं को राहत दी गई है। जरुरी चीजों को बनाने वाले कारखाने भी खुल सकेंगे। इसके साथ ही गाइडलाइंस में सरकारी और निजी दफ्तरों में कामकाज को लेकर भी कई अहम बातें की गई हैं। डिफेंस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पहले जैसे ही काम करती रहेगी। हेल्थ एंड फेमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी पूरी तरह से कामकाज जारी रहेगा।

केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए गाइडलाइंस

केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के अधीन आने वाले डिपार्टमेंट्स और ऑफिसों में डिप्टी सेक्रेटरी और इससे ऊपर के अधिकारियों की 100% उपस्थिति अनिवार्य होगी। ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारियों को ऑफिस आना अनिवार्य होगा। ग्रुप सी और इससे नीचे के स्टाफ की 33% से अधिक उपस्थिति जरूरी होगी और अन्य स्टाफ को जरूरत के मुताबिक ऑफिस आना होगा

केंद्र सरकार के यह विभाग पूरी तरह से काम करेंगे

- डिफेंस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स
- हेल्थ एंड फेमिली वेलफेयर
- डिजॉस्टर मैनेजमेंट और राष्ट्रीय आपदा सूचना एजेंसी (आईएमडी, आईएनसीओआईएस, एसएएसई, एनसीएस, सीडब्ल्यूसी)
- नेशनल इन्फार्मेशन सेंटर्स (NRC)
- फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया(FCI)
- एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र

राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी दफ्तरों के लिए गाइडलाइंस


- पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, डिजॉस्टर मैनेजमेंट, जेल विभाग और म्यूनिसपल सर्विस बिना किसी रोक-टोक के पहले जैसे काम करते रहेंगे

- राज्यों और केंद्रशासित सरकारों के अन्य सभी विभागों में एक निश्चित स्टाफ साथ काम जारी रहेगा। ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारियों को ऑफिस आना अनिवार्य होगा। ग्रुप सी और इससे नीचे के स्टाफ की 33% से अधिक उपस्थिति जरूरी होगी

- जिला प्रशासन और ट्रेजरी विभाग भी एक निश्चित स्टाफ के साथ कामकाज जारी रखेंगे। जो भी हो इन्हें पब्लिक सर्विस के लिए सभी जरूरी सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करानी ही होगी। ऐसे किसी भी काम के लिए जरूरी स्टाफ बाहर भेजे जा सकेंगे

- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रेसीडेंट कमिश्नर कोविड-19 को लेकर चल रही किसी भी गतिविधि और आंतरिक किचेन ऑपरेशन की जानकारी को दिल्ली के साथ कॉआर्डिनेट करेंगे

- फॉरेस्ट विभाग के स्टाफ और वर्कर्स जरूरत के मुताबिक चिड़ियाघर, नर्सरी, वाइल्ड लाइफ, जंगलों में फायर फाइटिंग, पौधों में पानी डालने, पैट्रोलिंग और जरूरी ट्रांसपोर्ट जैसी गतिविधियों को मेनटेन कर सकेंगे

वर्क प्लेस पर काम-काज को लेकर गाइडलाइन

सभी संस्थानों में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनेटाइजेशन अनिवार्य, लंच के दौरान सोशल डिस्टेंशिंग भी जरूरी होगी

- सभी सरकारी और निजी संस्थानों में कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनेटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी

- शिफ्ट बदलने के दौरान एक घंटे की गैप देना जरूरी होगा। लंच के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा

- घर में 65 साल से अधिक के बुजुर्ग या 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो कर्मचारियों को घर के काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए

- निजी और सरकारी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा

- सभी संस्थान शिफ्ट खत्म होने पर ऑफिस या परिसर को सैनेटाइजेशन कराएं

- संस्थान या ऑफिस में बड़े स्तर पर मीटिंग नहीं की जा सकेंगी

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क्या-क्या बंद रहेंगे

- डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट, ट्रेन (पैसेंजर की आवाजाही के लिए)
- एजुकेशनल-ट्रेनिंग-कोचिंग सेंटर
- इंडस्ट्रियल व कॉमर्शियल गतिविधि
- होटल
- टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा
- सिनेमा हॉल
- शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
- जिम
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स,
- स्वीमिंग पूल, बार, थियेटर, कोई भी इवेंट
- सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे
- किसी भी अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी

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