लॉकडाउन 2.0: गृह मंत्रालय की तरफ से नई गाइडलाइन जारी, जाने किसे मिली रियायत
By: Pinki Wed, 15 Apr 2020 10:44:41
लॉकडाउन 2.0 को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से आज गाइडलाइन जारी की गई है। इस संबंध में मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान करते हुए कहा था कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम सकारात्मतक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। गाइडलाइन के मुताबिक, कोरोना वायरस और न फैले इसके के लिए सभी राज्यों की सीमाएं सील रहेंगी। न तो प्लेन चलेंगी और न ही मेट्रो या बस। पहले से जिन्हें छूट मिली है, वह जारी रहेगी। इसके अलावा कृषि से जुड़े कामों के लिए भी रियायत दी गई है। इसके साथ ही ट्रेनों या बसों में कोरोना वॉरियर्स को आवाजाही की इजाजत दी गई है। भीड़भाड़ से बचने के लिए स्कूल, कोचिंग सेंटर को भी बंद करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही मुंह को ढंकना अनिवार्य किया गया है और थूकने पर जुर्माना भी लगेगा। मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है।
गृह मंत्रालय की ओर से चीफ सेक्रेट्री और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गए गाइडलाइन में कहा गया है कि कृषि से जुड़े कामों के लिए रियायत दी जाएगी। मनरेगा के तहत काम होगा। वहीं, औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। सभी तरह के परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी। सावर्जनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए कृषि से जुड़े कामों को इजाजत दे दी है। किसानों को अपनी फसल काटने और बुवाई करने की छूट दी गई है। साथ ही एजेंसियों को किसानों की उपज खरीदने की इजाजत दी गई है। मछली पालन से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत दी गई है।
MHA issues updated consolidated revised guidelines after correcting the date from 20th May to 20th April 2020, on the measures to be taken by Ministries/Departments of Govt of India, State/UT governments & State/UT authorities for the containment of #COVID19 in India. (1/2) pic.twitter.com/nnaGKUrVZa
— ANI (@ANI) April 15, 2020
क्या-क्या बंद रहेंगे
- डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट, ट्रेन (पैसेंजर की आवाजाही के लिए)
- एजुकेशनल-ट्रेनिंग-कोचिंग सेंटर
- इंडस्ट्रियल व कॉमर्शियल गतिविधि
- होटल
- टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा
- सिनेमा हॉल
- शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
- जिम
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स,
- स्वीमिंग पूल, बार, थियेटर, कोई भी इवेंट
- सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे
- किसी भी अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी
किसे-किसे मिली रियायत
- आवश्यक सामानों और दवाईयों का उत्पादन जारी रहेगा
- SEZ के तहत उत्पादन जारी रहेगा
- कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आवाजाही की इजाजत दी गई है
- ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां जारी रहेंगी
- केबल टीवी, डीटीएच, टेलिफोन समेत आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी
- बिजली मैकेनिक, कॉरपेंटर को इजाजत दी गई है
मनरेगा और कंस्ट्रक्शन वर्क को इजाजत
केंद्र ने मनरेगा के तहत कार्यों को जारी रखने का निर्देश दिया है। सोशल डिस्टेनसिंग बनाए रखने की अपील की गई है। इसके साथ राज्य सरकार की ओर किए जा रहे कंट्रक्शन वर्क में भी रियायत दी गई है।
हॉटस्पॉट एरिया को कोई रियायत नहीं
कोरोना (Coronavirus) के हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। साथ ही किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी होगी। एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा।