लॉकडाउन 2.0 गाइडलाइन : लॉकडाउन तोड़ा तो हो सकती है 2 साल तक की सजा, काम की जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य
By: Pinki Wed, 15 Apr 2020 12:37:21
कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते केंद्र की ओर 3 मई तक के लिए बढ़ाए गए लॉकडाउन पर सरकार द्वारा बुधवार को नई गाइडलाइन्स जारी की गई। नई गाइडलाइन्स के अनुसार पूरे देश में रेल, सड़क और हवाई यातायात पर रोक रहेगी, स्कूल-कॉलेज, फैक्ट्रियां, रेस्त्रां और होटल भी बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल, मॉल्स और शॉपिंग कॉम्पलेक्स भी बंद रहेंगे, दफ्तर और सार्वजनिक जगहों पर चेहरे को ढकना अनिवार्य होगा। राजनीतिक सभाएं, धार्मिक आयोजन भी तीन मई तक नहीं होंगे, देश में सभी पूजा स्थल तीन मई तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही गाइडलाइन में यह कहा गया है कि अगर कोई लॉकडाउन को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार दंड और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों और काम करने की जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा और जुर्माना देना होगा। गाइडलाइन में कानून तोड़ने वालों और अन्य लोगों के लिए जान-माल का खतरा पैदा करने की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 9 धाराओं के अनुसार एक्शन होगा। सरकारी कर्मचारियों पर आदेश न मानने की स्थिति में आईपीसी की धारा 188 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
धारा 51 के तहत : सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने आदि के लिए 1 साल तक की कैद
यदि कोई शख्स किसी सरकारी कर्मचारी को उनके काम में बाधा डालता है या केंद्र/राज्य सरकारों या सक्षम एजेंसी द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करने से इनकार करता है तो उसे इस धारा के तहत सजा दी जा जाएगी।
उदाहरण के तौर पर इस धारा के तहत, दिशानिर्देशों का कोई भी उल्लंघन, जिसमें पूजास्थल पर जाना, सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन करना आदि शामिल हैं, सभी को इस धारा के तहत अपराध माना जाएगा। इस धारा के तहत, 1 साल तक की कैद और जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, यदि दोषी व्यक्ति के किसी काम से जानमाल का नुकसान होता है, तो 2 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।
धारा 53 के तहत : धन/सामग्री का दुरुपयोग करने आदि के लिए 2 साल तक की सजा
यदि कोई व्यक्ति राहत कार्यों/प्रयासों के लिए किसी भी पैसे या सामग्री का दुरुपयोग, अपने स्वयं के उपयोग के लिए करता है, या उन्हें ब्लैक में बेचता है तो वह इस धारा के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है। इस धारा के तहत 2 साल तक की सजा एवं जुर्माना हो सकता है।
धारा 54 के तहत: झूठी चेतावनी के लिए एक साल तक की सजा
यदि कोई व्यक्ति एक झूठा अलार्म या आपदा के बारे में चेतावनी देता है, या इसकी गंभीरता के बारे में झूठी चेतावनी देता है, जिससे घबराहट फैलती है तो इसके तहत एक साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है।
धारा 55 के तहत: सरकारी विभागों के अपराध के लिए
इसके तहत यदि कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है तो वहां का विभाग प्रमुख दोषी माना जाएगा और जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था, अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंड का भागी होगा।
धारा 56 के तहत: अधिकारी के कर्त्तव्य पालन न करने पर 1 साल तक की सजा
यदि कोई सरकारी अधिकारी, जिसे लॉकडाउन से संबंधित कुछ कर्तव्यों को करने का निर्देश दिया गया है, और वह उन्हें करने से मना कर देता है, या बिना अनुमति के अपने कर्तव्यों को पूरा करने से पीछे हट जाता है तो वह इस धारा के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है। इस धारा के तहत 1 साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है।
धारा 57 के तहत: अपेक्षित आदेश का उल्लंघन होने पर 1 साल तक की सजा
यदि कोई व्यक्ति इस तरह के अपेक्षित आदेश (धारा 65 के अधीन) का पालन करने में विफल रहता है, तो वह इस धारा के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है। इस धारा के तहत 1 साल तक की सजा और जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।
अधिनियम की अन्य धाराएं (धारा 58, 59 और 60)
इस अधिनियम की धारा 58, कंपनियों के अपराध से सम्बंधित है। इसके अलावा, धारा 59 अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी (धारा 55 और धारा 56 के मामलों में) से सम्बंधित है, वहीं धारा 60 न्यायालयों द्वारा अपराधों के संज्ञान से सम्बंधित है।
सरकारी कर्मचारियों पर धारा 188 के अनुसार एक्शन
इस संबंध में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए निर्देशों का उल्लंघन करने पर ये धारा लगाई जा सकती है। यहां तक कि किसी के ऊपर ये धारा लगाने व कानूनी कार्रवाई करने के लिए ये भी जरूरी नहीं कि उसके द्वारा नियम तोड़े जाने से किसी का नुकसान हुआ हो या नुकसान हो सकता हो।
सजा और जुर्मान के दो प्रावधान हैं
पहला प्रावधान - सरकार या किसी अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों का उल्लंघन करते हैं, या आपसे कानून व्यवस्था में लगे व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है, तो कम से कम एक महीने की जेल या 200 रुपए जुर्माना या दोनों।
दूसरा प्रावधान - अगर सरकार के किसी भी आदेश का उल्लंघन पर मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा, आदि को खतरा होता है, तो कम से कम 6 महीने की जेल या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों। दोनों ही स्थिति में जमानत मिल सकती है।
आपको बता दे, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,502 हो गई है। बुधवार को महाराष्ट्र के मुंबई में 15 नए मरीज मिले, इनमें से 5 धारावी के हैं। इससे पहले मंगलवार को लगातार दूसरे दिन देश में कोरोना के 1000 से ज्यादा नए केस सामने आए। सबसे ज्यादा 350 मरीज मुंबई में मिले थे। महाराष्ट्र में अब 2,699 संक्रमित हो गए हैं। यहां मंगलवार को 18 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में भी महामारी पैर पसार रही है। यहां 13 जिलों में कोरोना के 90 रेड जोन की पहचान हो चुकी है। वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार सुबह बताया कि बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 1076 नए मामले सामने आए। इससे पहले 13 अप्रैल को 1242, 10 अप्रैल को 871 और 11 अप्रैल को 854 मरीज मिले थे। स्वास्थ्य मंत्रालय हर दिन सुबह-शाम पिछले 24 घंटे के आंकड़े जारी करता है।