
कोरापुट: ओडिशा के कोरापुट जिले में गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है। 26 जनवरी को पूरे जिले में नॉनवेज खाद्य पदार्थों की बिक्री पर एक दिन का प्रतिबंध लगाया गया है। यह कदम 77वें गणतंत्र दिवस समारोह को शांतिपूर्ण और मर्यादित ढंग से आयोजित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, इस फैसले को लेकर जिला कलेक्टर मनोज सत्यवान महाजन ने सभी तहसीलदारों, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स (BDO) और नगर निकायों के कार्यकारी अधिकारियों को लिखित आदेश भेजे हैं। अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में तत्काल नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर के आदेश में क्या कहा गया है?
कलेक्टर द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि 26 जनवरी को जिले में मांस, चिकन, मछली, अंडा सहित सभी प्रकार के नॉनवेज खाद्य पदार्थों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। यह आदेश केवल बिक्री पर लागू होगा और इसका दायरा सिर्फ गणतंत्र दिवस तक सीमित रहेगा।
प्रशासन का कहना है कि राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर शांति, अनुशासन और गरिमा बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र में आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए।
यह साफ किया गया है कि यह रोक अस्थायी है और केवल 26 जनवरी के लिए ही प्रभावी होगी। अगले दिन से जिले में नॉनवेज खाद्य पदार्थों की बिक्री सामान्य रूप से फिर से शुरू हो जाएगी।
जिला प्रशासन के इस फैसले का असर कोरापुट जिले के सभी बाजारों, मांस की दुकानों और नॉनवेज विक्रेताओं पर पड़ेगा। 26 जनवरी को इन सभी दुकानों को बंद रखना होगा। प्रशासन को उम्मीद है कि आम जनता और व्यापारी इस निर्णय में पूरा सहयोग करेंगे, ताकि गणतंत्र दिवस का आयोजन सम्मान और शांति के साथ संपन्न हो सके।
यह आदेश पूरे कोरापुट जिले में लागू रहेगा और शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी समान रूप से प्रभावी होगा। ऐसे में नॉनवेज पसंद करने वाले लोग पहले से ही अपने खाने-पीने की तैयारी में जुट गए हैं।













