
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को योगी आदित्यनाथ सरकार को कड़ी फटकार लगाई और प्रयागराज नगर निकाय को प्रत्येक याचिकाकर्ता को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिनके घर को 2021 में इस झूठे आधार पर ध्वस्त कर दिया गया था कि भूखंड दिवंगत गैंगस्टर-राजनेता अतीक अहमद का है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जिस "अमानवीय और अवैध तरीके" से यह कार्य किया गया, उसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को मुआवजा देने का आदेश दिया जा रहा है।
इस प्रकार, अदालत ने राज्य सरकार को सभी अपीलकर्ताओं को 10-10 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया, जिसमें एक वकील, एक प्रोफेसर और दो महिलाएं शामिल हैं, जिनके आवासीय ढांचे, प्रयागराज के लूकरगंज में एक परिसर में स्थित थे, जिन्हें 2021 में ध्वस्त कर दिया गया था।














