राजस्थान हाई कोर्ट ने माना हीटवेव से हो रही हैं मौंतें, मुआवजा देने के साथ दिए सरकार को यह निर्देश
By: Rajesh Bhagtani Thu, 30 May 2024 6:38:04
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस दावे को खारिज कर दिया है कि जिसमें कहा गया था कि हीटवेव से कोई प्रदेश में कोई मौत नहीं है। हीटवेव से हो रहीं मौतों पर राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वप्रसंज्ञान लेते हुए केंद्र व राज्य सरकार को मुआवजा देने को निर्देश दिए हैं। जस्टिस अनूप ढंढ ने आज केंद्र व राज्य सरकार को हीटवेव को लेकर विशेष एडवाइजरी जारी करने के लिए भी कहा है। बता दें राजस्थान में अब तक 58 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि, राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग इनकार करता रहा है।
कोर्ट ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों सहित राज्य के मुख्य सचिव,डिजास्टर मैनेजमेंट व रिलीफ डिपार्टमेंट, पीडब्यूडी व हार्टीकल्चर के एसीएस, प्रदूषण नियंत्रण विभाग के एसीएस और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब मांगा है।
यह दिए हैं निर्देश
—मुख्य सचिव ,केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय चिकित्सा सचिव प्रत्येक विभाग के एसीएस या प्रमुख सचिच की अध्यक्षता में कमेटी गठित करें और राजस्थान क्लाईमेट चेंज प्रोजेक्ट सहित अन्य स्कीम में तेज गर्मी से निपटने के लिए आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं विकसित करने के साथ ही पौधारोपण करने,वन,जल और बिजली बचाने के लिए काम करें।
—तेज गर्मी और सर्दी से बढी रही मौतों केा देखते हुए इनसे बचाव के उपायों के लिए लाए गए 2015 के बिल को लागू करने का यह सर्वाधिक उपयुक्त समय है। इसलिए केंद्रीय विधि व न्याय मंत्रालय और राज्य के विधि व विधायी कार्य विभाग को आदेश की प्रति भेजकर इस संबंध में उचित कदम उठाने को कहा है।
—अव्छी बारिश होने पर भारी मात्रा में पानी बर्बाद हो जाता है क्यों कि इस वर्षा जल संरक्षण के लिए कोई उपाय नहीं किए जा रहे। इसलिए सरकार तत्काल प्रभाव से वर्षा जल संरक्षण के लिए सभी आवश्यक उपाय करे।
यह तो करो
कोर्ट ने तेज गर्मी से निपटने के लिए सरकार को अंतरिम तौर पर निर्देश दिए हैं कि —
—राजस्थान क्लाईमेट चेंज प्रोजेक्ट के तहत हीट एक्शन प्लान की पालना हो ।
—गर्मी के कारण हो रही बीमारियों से निपटने के लिए हैल्थ डिपार्टमेंट की एडवाईजरी पर तत्काल काम हो।
—भीड़भाड़ वाले इलाकों की सडकों पर पानी का छिड़काव किया जाए ।
—शहरों और हाईवे पर दैनिक वेतन भोगी मजदूरो,रिक्शा और ठेला चालकों सहित पशु और पक्षियों के लिए छाया, पीने का पानी, आम का पना और ओआरएस के पैकेट उपलब्ध करवाए जाएं।
—सरकार रिक्शा व ठेला चालकों सहित खुले में काम करने वालों को दोपहर 12 से तीन बजे तक काम में छूट देने और आराम करने करने की एडवाईजरी जारी करे।
—तेज गर्मी के संबंध में सरकार एसएमएस, रेडियो, टीवी, मोबाइल ऐप, प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक मीडिया के जरिए आम सूचना व एडवाईजरी जारी करें।
—तेज गर्मी से दिवंगत होने वालों के परिजनों को सरकार मुआवजा दे।
—सरकार सभी प्राणियों को मिलावटी खाद्य पदार्थ व प्रदूषण से बचाने के लिए आवश्यक
कानून बनाए ताकि आने वाली पीढी को इनके कारण होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके।