दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज की FIR: जानें, किन धाराओं के तहत होगी कार्रवाई

By: Saloni Jasoria Fri, 20 Dec 2024 08:04:30

दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज की FIR: जानें, किन धाराओं के तहत होगी कार्रवाई

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर संसद परिसर में गुरुवार को भाजपा सांसदों के साथ धक्का-मुक्की करने का आरोप लगा है। इस घटना में भाजपा के दो सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद भाजपा नेताओं ने पार्लियामेंट थाने में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है।

किन धाराओं में दर्ज हुई FIR?


सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी पर हत्या के प्रयास (BNS की धारा 109) का मामला नहीं दर्ज किया है। इसके बजाय FIR निम्न धाराओं में दर्ज की गई है:

धारा 117: स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप
धारा 125: किसी व्यक्ति के जीवन या सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य
धारा 131: आपराधिक बल का प्रयोग
BNS धारा 3(5): सामूहिक अपराध के लिए सभी समूह के सदस्यों को समान रूप से दोषी माना जाएगा, भले ही उन्होंने सीधे अपराध किया हो या नहीं।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच करेगी और राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR पर आगे की कार्रवाई करेगी।

सांसदों की स्थिति

घटना में घायल सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया, जिसके बाद वह मेरे ऊपर गिर गए और मैं सीढ़ियों के पास गिर पड़ा। सारंगी ने कहा, "मेरी उम्र अधिक है, और इस चोट का मुझ पर गंभीर असर हो सकता है।" बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया। RML अस्पताल के अधिकारी संजय शुक्ला ने बताया कि दोनों सांसदों को सिर में चोट लगी और उनका बीपी हाई था।

राहुल गांधी की सफाई


अपने ऊपर लगे आरोपों पर राहुल गांधी ने सफाई देते हुए कहा, "संसद भवन में प्रवेश करते समय भाजपा सांसद तख्तियां और डंडे लेकर खड़े थे, और हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। यह पूरी घटना ध्यान भटकाने के लिए बनाई गई है। मोदी जी अडानी जी को देश बेच रहे हैं, लेकिन इस पर चर्चा करने की बजाय भाजपा इस मुद्दे को उछाल रही है।" राहुल गांधी ने यह भी कहा कि संसद परिसर में किसी प्रकार की धक्का-मुक्की नहीं हुई।

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