नए सेशन में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे नोएडा के निजी स्‍कूल, पुराने फीस सर्कुलर ही होंगे लागू

By: Pinki Wed, 17 Mar 2021 09:46:39

नए सेशन में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे नोएडा के निजी स्‍कूल, पुराने फीस सर्कुलर ही होंगे लागू

कोरोना संक्रमण काल में नोएडा-ग्रेटर नोएडा के लाखों अभिभावकों को नोएडा जिला प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। जिला फीस निर्धारण समिति की मंगलवार को हुई बैठक में शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए स्कूलों की फीस में किसी भी तरह की बढ़ोतरी न करने का फैसला लिया गया। सभी स्‍कूलों से कहा गया है कि वे पुराने फीस सर्कुलर को ही लागू करें। ऐसा कोरोना महामारी की वजह से पैदा हुए हालात के मद्देनजर किया गया है। यह आदेश 16 मार्च को डिस्ट्रिक्‍ट फीस रेगुलेशन अथॉरिटी (डीएफआरसी) की मीटिंग के बाद लिया गया। इसमें स्‍पष्‍ट तौर पर कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए कोई फीस बढ़ोतरी नहीं होगी। बच्‍चों से पिछले सत्र (2020-21) की फीस ही ली जाएगी जो कि इससे पिछले सेशन 2019-20 से ज्‍यादा नहीं होनी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाई थी। स्कूलों को निर्देश दिया था कि वह अभिभावकों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल करें। इसके साथ ही फीस मासिक आधार पर वसूलने के निर्देश भी दिए गए थे। शासन के इस कदम से अभिभावकों को तो काफी राहत मिली थी, हालांकि कुछ स्कूलों ने मनमानी करते हुए फीस में बढ़ोतरी की थी। जिनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अभिभावकों ने प्रशासन से शिकायत की थी। प्रशासन के नोटिस के बाद स्कूलों को फीस बढ़ोतरी का अपना फैसला वापस लेना पड़ा था।

स्‍कूल फीस मंथली के हिसाब से लेंगे

नए शैक्षिक सत्र में फीस को लेकर अभिभावक ऊहापोह की स्थिति में थे। अभिभावकों को चिंता थी कि कहीं स्कूल पिछले वर्ष की भरपाई के लिए बेतहाशा फीस बढ़ोतरी न कर दें, लेकिन मंगलवार को हुई बैठक के बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। समिति ने साफ कहा है कि कोरोना के मद्देनजर अभी भी नैशनल डिजास्‍टर मैनेजमेंट ऐक्‍ट 2005 पांच लागू है। इसलिए सभी स्‍कूलों को डीएफआरसी और डीडीएमए (डिस्ट्रिक्‍ट डिजास्‍टर मैनेजमेंट अथॉरिटी) के निर्देश मानने होंगे। इस मीटिंग में यह भी कहा गया कि सभी स्‍कूल फीस मंथली बेसिस या प्रति माह के हिसाब से लेंगे। किसी भी स्‍टूडेंट को क्‍वार्टरली या हाफ इयरली आधार पर फीस देने को बाध्‍य नहीं किया जाएगा।

जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ धर्मवीर सिंह का कहना है कि नए शैक्षिक सत्र के लिए स्कूलों को फीस स्ट्रक्चर में किसी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं दी गई है। स्कूलों को वर्ष 2019-20 के आधार पर ही फीस लेनी होगी। पिछले वर्ष की तरह अभिभावक मासिक आधार पर ही फीस का भुगतान कर सकेंगे। यदि स्कूल फीस में बढ़ोतरी करते हैं, तिमाही, छमाही या सालाना फीस भुगतान के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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