MP Unlock: भोपाल में 50% क्षमता के साथ खुले रेस्टोरेंट, क्लब और जिम; इंदौर में रेस्टोरेंट पर गाइडलाइन आज

By: Pinki Wed, 16 June 2021 12:08:37

MP Unlock: भोपाल में 50% क्षमता के साथ खुले रेस्टोरेंट, क्लब और जिम; इंदौर में रेस्टोरेंट पर गाइडलाइन आज

मध्य प्रदेश में मंगलवार को 224 नए कोरोना मरीज मिले। 528 लोग ठीक हुए और 27 लोगों की मौत हो गई। अब तक राज्य में 7.88 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 7.76 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,615 लोगों की मौत हो गई। 3,610 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। प्रदेश में घटते संक्रमण के साथ अब लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है जिसको लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है।

भोपाल में बुधवार यानी आज से रेस्टोरेंट, जिम, फिटनेस सेंटर, क्लब को 50% क्षमता के साथ खोल दिए गए है। धार्मिक स्थलों पर एक समय में अधिकतम 6 लोग जा सकेंगे। पहले यहां 4 लोगों की अनुमति थी। कोचिंग, स्कूल, स्वीमिंग पूल और सिनेमाघर अभी बंद रहेंगे। स्कूलों में केवल ऑनलाइन क्लास चलेगी। सभी तरह की दुकानें, प्रतिष्ठान और प्राइवेट ऑफिस भी पूरी क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से खुल गए जो रात 8 बजे तक खुल रहेंगे। इसके अलावा शादी में दोनों पक्षों के कुल 50 लोग शामिल हो सकेंगे। इसकी सूची प्रशासन को देनी होगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोग जा सकेंगे। राज्य सरकार के निर्देश के बाद भोपाल में रात 11 बजे जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी कर दी।

भोपाल आज से क्या-क्या खुला

- मॉल : सुबह 9 से रात 8 बजे तक
- जिम : सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक 50% कैपेसिटी के साथ
- रेस्टोरेंट-क्लब : 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक
- होटल-लॉज : पूरी क्षमता के साथ
- अन्य : दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी दफ्तर सुबह 9 से रात 8 बजे तक

सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक आयोजन/मेलों पर प्रतिबंध जारी है। सभी उद्योग पूरी क्षमता से चल सकेंगे। निर्माण गतिविधियां भी चल सकेंगी।

इंदौर में रेस्टोरेंट को लेकर दोपहर बाद होगा ऐलान

इंदौर में रेस्टोरेंट में अभी केवल टेक अवे व होम डिलीवरी की अनुमति है। दोपहर बाद आज रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर आज गाइडलाइन आ सकता है। यहां 50% क्षमता से जिम खुले हुए हैं। शॉपिंग मॉल भी खुले हुए हैं लेकिन प्ले जोन, फूड जोन, सिनेमा बंद हैं। होशंगाबाद कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धनंजय सिंह ने धारा 144 के तहत आदेश जारी कर सुबह 9 से रात 8 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति दी है।

पूरे प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। जनता कर्फ्यू हर रविवार को पहले की तरह जारी रहेगा। यह हर शनिवार रात 10 से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। राज्य सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन के बाद जिला क्राइसिस कमेटियां अपने अनुसार छूट को लेकर आदेश जारी करेंगी।

ऐसे में माना जा रहा है कि प्रदेश में बुधवार से जिलेवार भी गाइड लाइन जारी होगी। यह गाइडलाइन 30 जून तक के लिए है। उसके बाद रिव्यू कर नए सिरे से 1 जुलाई की स्थिति को देखकर नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चाैहान ने रविवार को ही जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में और छूट देने के संकेत दे दिए थे।

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