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MP सरकार ने नई शराब नीति में किए बड़े बदलाव, 17 पवित्र शहरों सहित 19 स्थानों पर बिक्री प्रतिबंध, 1 अप्रैल से लागू

राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि "लो अल्कोहलिक बेवरेज बार" के कार्यान्वयन के साथ, 1 अप्रैल से 17 पवित्र शहरों सहित 19 स्थानों पर शराब की बिक्री प्रतिबंध के तहत 47 मिश्रित शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Mon, 17 Feb 2025 12:35:23

MP सरकार ने नई शराब नीति में किए बड़े बदलाव, 17 पवित्र शहरों सहित 19 स्थानों पर बिक्री प्रतिबंध, 1 अप्रैल से लागू

मध्य प्रदेश में इस साल 1 अप्रैल से पहली बार "कम अल्कोहल वाले पेय पदार्थ बार" खुलने जा रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि नई आबकारी नीति के तहत राज्य के 19 स्थानों पर शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी, जिसमें 17 पवित्र शहर शामिल हैं। 16 फरवरी को जारी की गई नई नीति में कहा गया है कि इन नए बार में केवल बीयर, वाइन और रेडी-टू-ड्रिंक अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ ही पीने की अनुमति होगी, जिसमें अधिकतम 10 प्रतिशत V/V (वॉल्यूम ऑन वॉल्यूम) अल्कोहल हो।

सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे बार में शराब पीना सख्त वर्जित होगा। वर्तमान में, पूरे मध्य प्रदेश में 460 से 470 शराब-सह-बीयर बार हैं। आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि इन नए आउटलेट के साथ बार की संख्या में तेज़ी से वृद्धि होगी।

नई नीति का क्या मतलब है?

सरकारी बयान में कहा गया है कि "लो अल्कोहलिक बेवरेज बार" के कार्यान्वयन के साथ, 1 अप्रैल से 17 पवित्र शहरों सहित 19 स्थानों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के तहत 47 मिश्रित शराब की दुकानें बंद हो जाएँगी। एक मिश्रित दुकान में एक भारतीय निर्मित विदेशी शराब और एक देशी शराब की दुकान शामिल है।

कुछ पवित्र शहर जहाँ शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लागू होगा, वे हैं उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, अमरकंटक और सलकनपुर।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 23 जनवरी को नई आबकारी नीति को मंजूरी मिलने के बाद शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। इस कदम से राज्य सरकार को आबकारी राजस्व में करीब 450 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी कानून लागू नहीं होने के कारण ऐसे इलाकों में बाहर से शराब लाकर अकेले पीने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

नवीनीकरण शुल्क में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की गई


शराब की दुकानें बंद होने पर शराब ले जाने और पीने पर रोक लगाने के लिए बिहार निषेध अधिनियम 2016 जैसा कानून बनाने की जरूरत है। अधिकारियों ने बताया कि बिहार के अलावा गुजरात में भी शराबबंदी कानून है, जबकि मध्य प्रदेश में सिर्फ आबकारी अधिनियम लागू है।

एक अधिकारी ने बताया, "पूरी तरह से कानूनी तौर पर यह शराब की बिक्री और बार में बैठने आदि के मामले में शराब पीने के स्थानों को प्रतिबंधित करता है। इसमें व्यक्तिगत प्रतिबंध नहीं है। लोग शराब रख सकते हैं और इसे व्यक्तिगत रूप से पी सकते हैं, सामूहिक रूप से नहीं।"

सरकार के बयान में कहा गया है कि अगले वित्त वर्ष के लिए नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों के नवीनीकरण शुल्क में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, हेरिटेज शराब और वाइन उत्पादन नीति अपरिवर्तित रहेगी। हेरिटेज शराब निर्माताओं को मूल्य वर्धित कर (वैट) से छूट जारी रहेगी।

अंगूर, जामुन और अन्य फलों से वाइन उत्पादन की अनुमति दी जाएगी


राज्य की अंगूर प्रसंस्करण नीति के तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए फलों के प्रसंस्करण और बागवानी विस्तार को बढ़ावा दिया जाएगा। अंगूर और जामुन के अलावा मध्य प्रदेश में उत्पादित और संग्रहित अन्य फलों और शहद से वाइन उत्पादन की अनुमति दी जाएगी।

राज्य में वाइन उत्पादन इकाइयों को अपने परिसर में खुदरा दुकानें संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। वाइनरी में पर्यटकों के लिए वाइन टैवर्न (वाइन चखने की सुविधा) की अनुमति दी जाएगी।

विदेशी शराब की बोतलबंद इकाइयों को अगले वित्त वर्ष से विशेष शराब बनाने, भंडारण, निर्यात, आयात और बिक्री करने की अनुमति दी जाएगी।

एक अनुमान के अनुसार, मध्य प्रदेश में 3,600 मिश्रित शराब की दुकानें इस वित्त वर्ष में लगभग 15,200 करोड़ रुपये का अनुमानित राजस्व लाएंगी।

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