बढ़ती महंगाई तोड़ रही आम आदमी की कमर, GST की दरों में हुआ बदलाव, दही-पनीर समेत इन चीजों के बढ़ेंगे दाम

By: Pinki Mon, 18 July 2022 09:41:22

बढ़ती महंगाई तोड़ रही आम आदमी की कमर, GST की दरों में हुआ बदलाव, दही-पनीर समेत इन चीजों के बढ़ेंगे दाम

लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। बची-खुची कसर आज पूरी हो गई है। दरअसल, आज (18 जुलाई) से जरूरत की तमाम वस्तुओं के दाम बढ़ गए है। सरकार ने वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में बढ़ोतरी की है। जिसके बाद प्री-पैक फूड आइटम जैसे दूध के पैक प्रोडक्ट- दही, लस्सी, पनीर और छाछ कीमतें बढ़ जाएंगी। मछली और मिंट के रेट में भी इजाफा होगा। सरकार इन प्रोडक्टस पर 5% की दर से GST वसूलेगी। पहले ये वस्तुएं GST के दायरे से बाहर थीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणकी अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन प्रोडक्टस को पहली बार GST के दायरे में शामिल किया गया। GST काउंसिल ने टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5% GST लगाने का फैसला किया था।

साथ ही अस्पतालों में इलाज के लिए भी अब लोगों को अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे। आईसीयू के बाहर अस्पतालों के ऐसे कमरे, जिनका एक दिन का किराया मरीज के लिए 5000 रुपये से अधिक है, आज से सरकार यहां भी 5% की दर से GST वसूलेगी। पहले अस्पतालों के ऐसे कमरों पर GST की दरें नहीं लागू थीं।

1000 रुपये किराया वाले होटल के कमरे पर भी आपको GST चुकाना पड़ेगा। अभी तक 1000 रुपये तक के कमरे GST के दायरे से बाहर थे। इन पर अब 12% की दर से GST लगेगा। बैंकों में भी आपकी जेब का बोझ बढ़ेगा, क्योंकि चेक बुक जारी किए जाने पर बैंकों की तरफ से ली जाने वाली फीस पर अब 18% GST वसूली जाएगी।

सोलर वॉटर हीटर- जिस हीटर पर पहले GST की दरें 5% थीं, अब वो दरें बढ़कर 12% हो गई हैं। इसके अलावा एलईडी लाइट्स और लैंप की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि सरकार ने इसपर GST को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया है। स्टेशनरी के सामान को भी 18% वाले टैक्स ब्रैकेट में रखा गया है। ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक-सर्वर्स आदि पर सरकार ने GST को बढ़ा दिया है। पहले इनपर 12% GST लगता था।

यहा कम हुईं GST दरें

GST काउंसिल ने रोपवे के जरिए यात्रियों और सामानों को लेकर आने-जाने पर GST दर 18% से घटाकर 5% कर दिया है। इसके अलावा स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्रिम अंग, बॉडी इंप्लाट्स, इंट्रा ओक्यूलर लेंस आदि पर भी GST की दरें कम हुई हैं। 18 जुलाई से इनपर 5% GST लगेगा। पहले ये वस्तुएं 12% वाले स्लैब में शामिल थीं।

डिफेंस फोर्सेज के लिए इंपोर्ट की जाने वाली कुछ खास वस्तुओं पर GST 18 जुलाई से नहीं लगेगा। सरकार ने उन ऑपरेटर्स के लिए माल ढुलाई के किराए पर लगने वाले GST को 18% से घटाकर 12% कर दिया है, जहां फ्यूल की लागत को जोड़ा जाता है।

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