दिल्ली हाईकोर्ट ने कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव जीतने वाली आतिशी मार्लेना के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है। जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने आतिशी, निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी।
सुनवाई के दौरान निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह एक स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि चुनाव याचिका में न तो निर्वाचन अधिकारी और न ही निर्वाचन आयोग को पक्षकार बनाया जाता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह आप पर निर्भर करता है कि आप जवाब में इस पक्ष को रखें या नहीं।
यह याचिका कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के निवासी कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा ने दायर की है। याचिका में आतिशी के चुनाव को चुनौती दी गई है और आरोप लगाया गया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान आतिशी और उनके चुनाव प्रतिनिधियों ने भ्रष्ट आचरण का सहारा लिया। याचिका में कहा गया है कि चुनाव से एक दिन पहले आतिशी के एक निकट सहयोगी को ₹5 लाख की नकदी के साथ पकड़ा गया था, जो आतिशी के निर्देश पर मतदाताओं को रिश्वत देने का काम कर रहा था। याचिका में यह भी कहा गया है कि यह जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(1) के तहत भ्रष्ट आचरण है।
गौरतलब है कि आतिशी ने बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी को 3,521 मतों के अंतर से हराया था। आतिशी को कुल 52,154 वोट मिले थे, जबकि बिधूड़ी को 48,633 वोट मिले थे। कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा तीसरे नंबर पर रहीं और उन्हें केवल 4,392 वोट मिले थे।