आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट से चन्द्रबाबू नायडू को मिली राहत, कार्यवाही पर लगायी अंतरिम रोक
By: Rajesh Bhagtani Wed, 13 Sept 2023 7:35:40
हैदराबाद। भ्रष्टाचार के मामले में घिरे आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने ACB कोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। ये रोक 18 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। उस दौरान तक नायडू न्यायिक हिरासत में रहेंगे। जस्टिस के श्रीनिवास रेड्डी ने अपने आदेश में कहा कि 18 सितंबर तक CID नायडू को हिरासत में नहीं ले सकती। हाईकोर्ट 19 को फिर से मामले की सुनवाई करेगा।
हाईकोर्ट ने तेलुगू देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की उस याचिका पर भी सुनवाई 19 सितंबर तक के लिए टाल दी है, जिसमें उन्होंने करोड़ों रुपये के स्किल डेवलपमेंट स्कैम केस में अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने का अनुरोध किया था। अदालत ने सीआईडी को याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया। सीआईडी के केस में अदालत ने नायडू को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वह अभी राजमहेंद्रवरम जेल में बंद हैं।
अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग कर रहे हैं नायडू
आंध्र सरकार के वकील ने बताया कि सरकार नायडू की पुलिस हिरासत को लेकर दायर सीआईडी की याचिका पर 18 सितंबर तक जोर नहीं देगी। दोनों पक्षों के बीच इस बात पर सहमति हुई है। विजयवाड़ा की एक अदालत ने मंगलवार को नायडू को उनके घर में हिरासत में रखने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री के वकीलों की टीम ने हाईकोर्ट का रुख किया था। उनकी अपील थी कि नायडू के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द किया जाए।
नायडू को कौशल विकास निगम के कोष में हेराफेरी से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इससे राज्य सरकार के खजाने को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है। पुलिस का कहना है कि गहन विवेचना के बाद ही नायडू को हिरासत में लेने का फैसला किया गया था। फिलहाल मामले की जांच जारी है। हम कोर्ट में मजबूती से नायडू के खिलाफ केस रखने जा रहे हैं।