चुनावी बॉन्ड के जरिए 'जबरन वसूली', निर्मला सीतारमण के खिलाफ मामला दर्ज

By: Shilpa Sat, 28 Sept 2024 8:06:14

चुनावी बॉन्ड के जरिए 'जबरन वसूली', निर्मला सीतारमण के खिलाफ मामला दर्ज

बेंगलुरु। बेंगलुरु की एक अदालत ने अब बंद हो चुके चुनावी बॉन्ड के ज़रिए जबरन वसूली के आरोपों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।

जनाधिकार संघर्ष संगठन के आदर्श अय्यर ने निर्मला सीतारमण और अन्य के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चुनावी बॉन्ड के ज़रिए जबरन वसूली की गई।

इसके बाद, बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत ने मामले में एफ़आईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। पुलिस ने निर्मला सीतारमण और अन्य के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की है।

फरवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को "असंवैधानिक" बताते हुए रद्द कर दिया था और कहा था कि यह नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। केंद्र ने 2018 में इस योजना की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को नकद दान की जगह लेना था, ताकि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता में सुधार हो सके।

मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग की और कहा कि मामले में एक रिपोर्ट तीन महीने के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा, "निर्मला सीतारमण के खिलाफ जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष न्यायालय में एफआईआर दर्ज की गई है। वह कौन हैं? वह एक केंद्रीय मंत्री हैं और उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। वे चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली में शामिल थीं और उस पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या वे (भाजपा) उनसे इस्तीफा देने के लिए कहेंगे?"

उन्होंने कहा, "अब, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के अनुसार, जांच पूरी होनी चाहिए और तीन महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके आधार पर, उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जांच कर रहे हैं।"

धारा 17A लोक सेवकों को तुच्छ आधार पर जांच से अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है। यह प्रावधान पुलिस अधिकारी के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी लोक सेवक द्वारा किए गए किसी भी कथित अपराध की जांच या जांच करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य बनाता है।

सिद्धारमैया ने कहा, "मेरे मामले में निचली अदालत ने आदेश पारित किया है। राज्यपाल ने धारा 17ए के तहत जांच के लिए कहा है और अदालत ने निर्देश दिया है कि जांच पूरी की जाए और तीन महीने के भीतर रिपोर्ट पेश की जाए।"

उल्लेखनीय है कि सिद्धारमैया पर MUDA मामले में कथित अनियमितताओं के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत भी जांच की जाएगी।

इस बीच, सिद्धारमैया ने जेडीएस नेता और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनसे भी पूछताछ की मांग की।

उन्होंने कहा, "पहले कुमारस्वामी को इस्तीफा देना चाहिए। क्या उन्हें भी अपना इस्तीफा नहीं देना चाहिए? पहले उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। यहां तक कि प्रधानमंत्री (नरेंद्र) मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए। चुनावी बॉन्ड जबरन वसूली मामले में प्रधानमंत्री मोदी को भी अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। निर्मला सीतारमण को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। कुमारस्वामी जमानत पर हैं और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।"

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