हाथ में बंदूक और किसानों को धमकी... IAS पूजा खेडकर की मां के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज

By: Rajesh Bhagtani Sat, 13 July 2024 12:59:48

हाथ में बंदूक और किसानों को धमकी... IAS पूजा खेडकर की मां के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज

यह मामला पुणे पुलिस द्वारा उस वीडियो का संज्ञान लेने के बाद सामने आया है, जो कम से कम एक साल पुराना बताया जा रहा है, जिसमें पूजा खेडकर की मां कथित तौर पर किसानों को पिस्तौल से धमकाती नजर आ रही हैं।

पुणे। पुणे पुलिस ने विवादित प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मां द्वारा किसानों पर पिस्तौल तानने का पुराना वीडियो वायरल होने के बाद उनके माता-पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एक किसान की शिकायत के बाद मनोरमा खेडकर और दिलीप खेडकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। भारतीय न्याय संहिता की धारा 323, 504, 506, 143, 144, 147, 148 और 149 तथा भारतीय शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

यह घटनाक्रम पुणे ग्रामीण पुलिस द्वारा उस वीडियो का संज्ञान लेने के बाद हुआ, जो कम से कम एक वर्ष पुराना बताया जा रहा है, जिसमें खेडकर की मां मनोरमा भूमि विवाद को लेकर पुणे के मुलशी तहसील में किसानों को पिस्तौल से धमकाती नजर आ रही हैं।

पूजा के पिता दिलीप खेडकर, जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं, ने मुलशी तहसील में 25 एकड़ जमीन खरीदी थी। दो मिनट के वीडियो में मनोरमा को बाउंसरों के साथ एक व्यक्ति से जमीन के एक टुकड़े के स्वामित्व को लेकर बहस करते हुए दिखाया गया है।

वीडियो में मनोरमा मराठी में उस व्यक्ति पर चिल्लाते हुए सुनाई दे रही हैं कि 'सात-बारा-उतारा', कर संग्रह के उद्देश्य से राज्य के राजस्व विभाग द्वारा बनाए रखा जाने वाला एक दस्तावेज है, जो उनके नाम पर है।

मनोरमा कहती हैं, "हो सकता है कि आप असली मालिक हों... लेकिन यह जगह भी मेरे नाम पर है... तो क्या हुआ अगर मामला कोर्ट में है? मैं देखूंगी कि आप सब कुछ कैसे लेते हैं। मैं किसी से नहीं डरती।" वह व्यक्ति, जो संभवतः एक किसान है, फिर कहता है कि मामला कोर्ट में है।

"लेकिन मैडम, अभी तक कोर्ट का फैसला नहीं आया है। मैं अभी भी इस जगह का असली मालिक हूँ," व्यक्ति ने कहा। पुलिस ने कहा कि वह इस बात की भी जांच करेगी कि मनोरमा के पास बंदूक रखने का लाइसेंस था या नहीं।

महाराष्ट्र कैडर की 2023 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर हाल ही में तब सुर्खियों में आईं जब अनुचित मांगों और अनुशासनहीनता के कारण उन्हें पुणे से वाशिम स्थानांतरित कर दिया गया।

उन्होंने अपनी लग्जरी ऑडी कार पर अनधिकृत रूप से लालटेन और महाराष्ट्र राज्य सरकार का चिन्ह भी लगाया था। यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में अपना पद सुरक्षित करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लाभों के साथ-साथ विकलांगता रियायतों का भी लाभ उठाया।

केंद्र ने उनके आचरण और चयन प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है।

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