निलंबित जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की कार्रवाई शुरू: विदेश मंत्रालय
By: Rajesh Bhagtani Thu, 30 May 2024 7:44:18
बेंगलूरू। विदेश मंत्रालय ने निलंबित जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने के लिए पासपोर्ट अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय ने उन्हें पहले ही एक शोकेस नोटिस जारी किया है और उन्हें जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया है, जिसमें बताया गया है कि उनका राजनयिक पासपोर्ट क्यों न रद्द किया जाए। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को दी।
प्रज्वल रेवन्ना एक महीने पहले राजनयिक पासपोर्ट पर भारत से बाहर चले गए थे, एक दिन पहले उनका नाम यौन उत्पीड़न के कई मामलों में आया था। कर्नाटक सरकार ने आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया, लेकिन प्रज्वल देश से बाहर ही रहे। कर्नाटक सरकार की ओर से उनके राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने का अनुरोध किया गया, जिसके बाद प्रज्वल अब भारत लौट रहे हैं।
प्रज्वल आज आधी रात के बाद बेंगलुरु लौटेंगे और 31 मई को सुबह 10 बजे एसआईटी के सामने पेश होंगे। कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा कि अगर उनकी गिरफ़्तारी ज़रूरी हुई, तो प्रज्वल को एयरपोर्ट से ही गिरफ़्तार किया जा सकता है।
गुरुवार को सैकड़ों लोगों ने प्रज्वल द्वारा कथित यौन शोषण के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करते हुए हसन में विरोध मार्च निकाला।
रिपोर्ट के अनुसार, प्रज्वल ने लुफ्थांसा एयरलाइंस से म्यूनिख से बेंगलुरु के लिए एक फ्लाइट बुक की थी, जो गुरुवार दोपहर को म्यूनिख से रवाना होगी और 12.05 बजे बेंगलुरु पहुंचेगी। प्रज्वल ने पिछले महीने दो बार जर्मनी से फ्लाइट टिकट रद्द की है।
प्रज्वल के आगमन से पहले पुलिस अलर्ट पर है और एसआईटी अधिकारियों की एक टीम एयरपोर्ट पर डेरा डाले हुए है। आगे की कार्रवाई के बारे में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि अगर प्रज्वल आता है, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारी उसे हिरासत में लेंगे और एसआईटी को सौंप देंगे, क्योंकि उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस है। अगर वह नहीं आता है, तो सरकार फिर से उसका पासपोर्ट रद्द करने के लिए दबाव बनाएगी।
मंत्री ने कहा, "उन्होंने (प्रज्वल) खुद वीडियो बयान में कहा है कि वह 31 मई को सुबह 10 बजे एसआईटी के सामने पेश होंगे, हमारे सामने नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि वह आएंगे... अगर वह नहीं आते हैं, तो उनके पासपोर्ट को
रद्द करने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, हम फिर से सीबीआई के माध्यम से इंटरपोल से अनुरोध करेंगे, क्योंकि राज्य सरकार सीधे ऐसा नहीं कर सकती, हमें भारत सरकार की एजेंसियों के माध्यम से ऐसा करना होगा।"
इस सवाल पर कि एसआईटी ने विदेश में प्रज्वल के स्थान को क्यों नहीं ट्रैक किया, जबकि यह सार्वजनिक रूप से पता चला कि उनका वीडियो हंगरी से रिकॉर्ड किया गया और जारी किया गया, मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार भी जाकर उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। मंत्री ने कहा, "हम वहां जाकर गिरफ्तार नहीं कर सकते, यहां तक कि केंद्र सरकार भी ऐसा नहीं कर सकती। यही कारण है कि इंटरपोल की मदद मांगी गई और ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। हर चीज के लिए एक प्रक्रिया होती है।"