ऋचा ने किया कुरान बांटने से इनकार, कहा - मैं हजार कॉपियां बांट दूंगी, लेकिन सजा के तौर पर नहीं, हाई कोर्ट जाउंगी
By: Pinki Wed, 17 July 2019 1:38:45
फेसबुक पर एक धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली झारखंड की 19 वर्षीय ऋचा भारती ने रांची की अदालत के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। ऋचा भारती ने कहा कि जो भी अदालत में कहा गया वो मौखिक था। न मैं अदालत में थी और अदालत का फैसला मुझे लिखित में भी नहीं मिला है। अदालत के फैसले को मानने से इनकार करते हुए ऋचा ने कहा कि वैसे तो में हजार कुरान की कॉपियां बांट सकती हूं लेकिन सजा के तौर पर नहीं। एक चैनल से बातचीत में ऋचा ने ये बात कही। ऋचा ने दावा किया है कि उन्होंने कोई आपत्तिजनक पोस्ट नहीं लिखी है और ना ही किसी धर्म का अपमान किया है। मैंने तो बस उसे शेयर किया था। मैं फेसबुक के बहुत सारे ग्रुप में हूं। उन ग्रुप में जो कुछ मुझे सही लगता है मैं शेयर कर देती हूं। इसी तरह वो पोस्ट भी मैंने शेयर कर दी।
बता दे, फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने को लेकर अदालत ने ऋचा को ये कहते जमानत दी थी कि उसे 15 दिनों के अंदर 5 कुरान बांटने होंगे।
मैंने मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं लिखा
ऋचा ने कहा मुझे तो ये भी नहीं पता कि किस पोस्ट के लिए मुझे गिरफ्तार किया गया था। मैंने भारतीय मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं लिखा। मैंने तो रोहिंग्या मुस्लिमों पर पोस्ट की थी। किसी की भावना को आहत करना मेरा मकसद नहीं था। ऋचा ने कहा 'मैं कोर्ट के आदेश का उल्लंघन तो नहीं करूंगी लेकिन अभी मेरा कुरान बांटने का कोई इरादा नहीं है। मेरे पास ऑप्शन है। हम हाई कोर्ट जाएंगे।' ऋचा ने कहा, 'बात कुरान बांटने से आपत्ति की नहीं है। मैं हजार कुरान बांट दूंगी, लेकिन ये एक सजा के तौर पर दिखाया जा रहा है। जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं है। क्या दूसरे धर्म के लोगों पर भी कोर्ट ऐसा ही नियम लागू करेगी।'
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि ऋचा पटेल पर सोशल साइट फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था। इसको लेकर 12 जुलाई को सदर अंजुमन कमेटी, पिठोरिया द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि पिछले तीन दिनों से ऋचा फेसबुक साइट पर धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही है। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज होने के तीन घंटे के भीतर ऋचा भारती को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत से मिले आदेश के मुताबिक कुरान की 1 प्रति शिकायतकर्ता सदर अंजुमन कमेटी, पिठोरिया एवं अन्य 4 प्रति रांची के सरकारी विश्वविद्यालय या कॉलेज या स्कूलों में बांटनी होगी।