लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज, CBI ने कहा था लोकसभा चुनाव के लिए मांग रहे है बेल
By: Pinki Wed, 10 Apr 2019 12:29:05
चारा घोटाले में जेल में बंद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। लालू प्रसाद यादव ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कोर्ट से जमानत मांगी थी। लेकिन सीबीआई (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश करके लालू यादव की जमानत याचिका का विरोध किया था। सीबीआई ने कहा था कि लालू यादव लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के लिए जमानत मांग रहे हैं। सीबीआई ने कहा कि चार अलग-अलग चारा घोटाले के मामलों में सम्मिलित रूप से 27 साल की सजा काट रहे लालू जब इतने दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे हैं, तो वह चुनाव प्रचार के लिए कैसे फिट हो सकते हैं?। सीबीआई ने याचिका का विरोध करते हुए मार्च 2018-मार्च 2019 के बीच उनसे मिलने आए करीब 80 राजनीतिक लोगों की लिस्ट जारी करते हुए कहा, '8 महीने में अस्पताल में रहने के दौरान वह एक स्पेशल वार्ड में रहे, जहां हर तरह की अत्याधुनिक सुविधा थी। इस वार्ड से वह अपने राजनीतिक कामकाज भी कर रहे थे। लालू यादव आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जमानत मांग रहे हैं। मेडिकल आधार पर जमानत मांगकर वह कोर्ट को गुमराह कर रहे है।' साथ ही सीबीआई ने कहा था कि लालू यादव को अपनी राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जमानत नहीं मिलनी चाहिए।
अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि उन्हें जेल में ही रहना होगा।फिलहाल वह रांची के रिम्स में इलाज करा रहे हैं। आज याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि हमे नहीं लगता कि आपको जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। इसलिए आपकी याचिका खारिज कर रहे हैं।
लालू यादव की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा, 'अगर मैं जमानत पर रिहा हुआ तो भाग नहीं जाऊंगा। मेरी याचिका पर सही से सुनवाई भी नहीं हुई है। आखिरकार में जमानत पर रिहा होता हूं तो इसमे खतरा क्या है?। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा आपके दोषी होने के अलावा यहां कोई खतरा नहीं हैं।'
बता दे, लालू यादव ने मेडिकल आधार पर जमानत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च को सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। लालू ने याचिका में कहा था कि एक मामले में 22 महीने, दूसरे मामले में 13 महीने और तीसरे मामले में 21 महीने की सजा काट चुके हैं। लालू प्रसाद इस समय रांची स्थित बिरसा मुण्डा केन्द्रीय जेल में बंद हैं। राजद प्रमुख ने अपनी जमानत याचिका खारिज करने के झारखंड उच्च न्यायालय के दस जनवरी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में में चुनौती दी थी।