सिर्फ 15 मिनट में आप खुद दाखिल कर सकते हैं अपना Income Tax Return, यह है तरीका

By: Pinki Mon, 19 Oct 2020 3:34:54

सिर्फ 15 मिनट में आप खुद दाखिल कर सकते हैं अपना Income Tax Return, यह है तरीका

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर (ITR) फाइल करने को लेकर अगर आप परेशान है तो हम आपकी परेशानी सिर्फ 15 मिनट में दूर कर देंगे। आज हम आपको वह प्रक्रिया बताने जा रहे हैं जिससे आप काफी कम समय में अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। ऐसे में आपको सीए की भी जरूरत नहीं है आप खुद अपनी आईटीआर (ITR) फाइल कर सकते है। आइए जानते हैं।

आईटीआर दाखिल करने के लिए होगी इन दस्तावेजों की जरूरत


- पैन कार्ड (Pancard)

- आधार कार्ड (Aadhar Card)

- बैंक अकाउंट नंबर (Bank Account Number)

- निवेश की जानकारी और सभी जरूरी सर्टिफिकेट्स

- फॉर्म 16 (Form 16)

- फॉर्म 26एएस (Form 16 AS)

आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण करदाताओं को हो रही परेशानियों को समझते हुए क्रेंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए विलंब से और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है।

करें फॉर्म का चुनाव

सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आप किस श्रेणी के करदाता हैं और आपको कौनसा आईटीआर फॉर्म भरने की जरूरत है। उदाहरण के लिए आईटीआर 1 'सहज' फॉर्म उन नागरिकों के लिए हैं, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है। उन्हें वेतन, एक घर और अन्य स्रोतों जैसे ब्याज से आय प्राप्त होती है।

दो तरीकों से आईटीआर ई-फाइलिंग


पहला ITR फॉर्म डाउनलोड करना, फॉर्म को ऑफलाइन भरना और XML फाइल अपलोड करना दूसरा एक ऑनलाइन ई-फाइलिंग पोर्टल पर सीधे सारी जानकारी फाइल करके सबमिट करना।

इस तरह होगी आईटीआर की ई-फाइलिंग (e-filing)

Step 1 -
आईटीआर ई-फाइल (ITR e-filing) करने के लिए सबसे पहले आपको आईटीआर (ITR) के लिए खुद को रजिस्टर करना होगा।

Step 2 -
आपको आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाना होगा।

Step 3 -
यहां आपको यूजर आईडी (PAN), पासवर्ड, जन्मतिथि और कैप्चा कोड डालकर लॉग-इन करना होगा।

Step 4 -
अब आपको 'e-File' टैब पर जाना होगा और इनकम टैक्स रिटर्न लिंक (Income Tax Return) पर क्लिक करना होगा।

Step 5 - यहां सबसे पहले आपको असेसमेंट ईयर के लिए वह आईटीआर फॉर्म चुनना होगा, जिसे आपको भरना है।

Step 6 - अगर आप ऑरिजनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो 'Original' टैब पर क्लिक करें।

Step 7 - अगर आप संशोधित रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, तो 'Revised Return' पर क्लिक करें।

Step 8 -
अब 'प्रिपेयर' और 'सबमिट ऑनलाइन' को चुनें व 'कंटिन्यू' पर क्लिक करें।

Step 9 - इसके बाद नए पेज पर मांगी गई सभी जानकारियों को भरें और साथ ही सेव करते रहें, क्योंकि अगर सेशन टाइम पूरा हो गया, तो आपके द्वारा भरी गई सारी जानकारी दिखाई नहीं देगी।

Step 10 - यहां आपको निवेश और स्वास्थ्य व जीवन बीमा के बारे में सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।

Step 11 - ये सब जानकारियां दर्ज करने के बाद, अंत में, वेरिफिकेशन पेज आएगा, इसे आप उसी समय वेरीफाई कर सकते हैं या आप इसे 120 दिनों में वेरीफाई कर सकते हैं।

Step 12 - अब आपको 'प्रीव्यू' और 'सबमिट' पर क्लिक करना होगा और आईटीआर सबमिट हो जाएगी।

वेरिफिकेशन करना ना भूलें

आईटीआर (ITR) भरते समय हमें वेरिफिकेशन करना नहीं भूलना चाहिए। जो करदाता इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के बिना एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर फाइल करते हैं, उन्हें आईटीआर अपलोड करने के 120 दिन के अंदर इसे वेरीफाई करना होता है। यह करने के चार तरीके हैं।

- आधार ओटीपी (OTP) के जरिए
- नेट बैंकिंग के माध्यम से ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग-इन कर
- इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (evc) के जरिए
- आईटीआर-वी की हस्ताक्षर कॉपी बेंगलुरु भेजकर।

हम WhatsApp पर हैं। नवीनतम समाचार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें... https://whatsapp.com/channel/0029Va4Cm0aEquiJSIeUiN2i
पढ़ें Hindi News ऑनलाइन lifeberrys हिंदी की वेबसाइट पर। जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश से जुड़ीNews in Hindi

Home | About | Contact | Disclaimer| Privacy Policy

| | |

Copyright © 2024 lifeberrys.com