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सोहराबुद्दीन मुठभेड़ केस : CBI की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला, सभी 22 आरोपी बरी, कोर्ट को नहीं मिले सबूत

सोहराबुद्दीन शेख-तुलसीराम प्रजापति कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में आज (21 दिसंबर) 13 साल सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया है

Posts by : Priyanka Maheshwari | Updated on: Fri, 21 Dec 2018 1:08:14

सोहराबुद्दीन मुठभेड़ केस : CBI की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला, सभी 22 आरोपी बरी, कोर्ट को नहीं मिले सबूत

सोहराबुद्दीन शेख-तुलसीराम प्रजापति कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में आज (21 दिसंबर) 13 साल सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया है। मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई द्वारा दिए गए सबूतों को पर्याप्त नहीं माना जा सकता।

कोर्ट के मुताबिक, इन सबूतों से ये साबित नहीं होता है कि सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति की हत्या किसी साजिश के तहत हुई थी। वर्ष 2005 के इस मामले में ये 22 लोग मुकदमे का सामना कर रहे थे। इनमें ज्यादातर आरोपी गुजरात और राजस्थान के कनिष्ठ स्तर के पुलिस अधिकारी हैं। इस केस में आरोपी रहे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को 2014 में आरोप मुक्त कर दिया गया था। शाह इन घटनाओं के वक्त गुजरात के गृह मंत्री थे।

मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के करीब 92 गवाह मुकर गए थे जिसके बाद अदालत ने सीबीआई के आरोपपत्र में नामजद 38 लोगों में 16 को सबूत के अभाव में पहले ही आरोपमुक्त कर दिया था। इस महीने की शुरुआत में आखिरी दलीलें पूरी किए जाने के बाद सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश एसजे शर्मा ने कहा था कि वह 21 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे।

मित शाह, राजस्थान के तत्कालीन गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया, गुजरात पुलिस के पूर्व प्रमुख पी सी पांडे और गुजरात पुलिस के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी डीजी वंजारा शामिल हैं।

क्या था मामला?

सीबीआई के मुताबिक, आतंकवादियों से संबंध रखने वाला कथित गैंगेस्टर शेख, उसकी पत्नी कौसर बी और उसके सहयोगी प्रजापति को गुजरात पुलिस ने एक बस से उस वक्त अगवा कर लिया था, जब वे लोग 22 और 23 नवंबर 2005 की दरम्यिानी रात हैदराबाद से महाराष्ट्र के सांगली जा रहे थे।

सीबीआई के मुताबिक, शेख की 26 नवंबर 2005 को अहमदाबाद के पास कथित फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी गई। उसकी पत्नी को तीन दिन बाद मार डाला गया और उसके शव को ठिकाने लगा दिया गया। साल भर बाद 27 दिसंबर 2006 को प्रजापति की गुजरात और राजस्थान पुलिस ने गुजरात-राजस्थान सीमा के पास चापरी में कथित फर्जी मुठभेड़ में गोली मार कर हत्या कर दी। अभियोजन ने इस मामले में 210 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 92 मुकर गए।

इस बीच, बुधवार को अभियोजन के दो गवाहों ने अदालत से दरख्वास्त की कि उनसे फिर से पूछताछ की जाए। इनमें से एक का नाम आजम खान है और वह शेख का सहयोगी था। उसने अपनी याचिका में दावा किया है कि शेख पर कथित तौर पर गोली चलाने वाले आरोपी एवं पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने मुंह खोला तो उसे झूठे मामले में फंसा दिया जाएगा। एक अन्य गवाह एक पेट्रोल पंप का मालिक महेंद्र जाला है। अदालत दोनों याचिकाओं पर शुक्रवार को फैसला करेगी।

ये हैं वो नाम जिन्हें सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को बरी कर दिया है:

1. मुकेश कुमार लालजी भाई परमार ( A-4 ) - तत्कालीन डीएस पी, आरोप -सोहराबुद्दीन और कौसर बी को लाने में मदद और गलत जांच की

2. नारायण सिंह हरि सिंह धाबी (A-5)- इंस्पेक्टर, गुजरात ए टी एस, आरोप- सोहराबुद्दीन पर गोली चलाई

3. बालकृष्ण राजेन्द्र प्रसाद चौबे (A-6)- इंस्पेक्टर , गुजरात ए टी एस , आरोप- सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर टीम का सदस्य और मौके पर मौजूद

4. रहमान अब्दुल रशीद खान ( A-7)- इंस्पेक्टर , राजस्थान पुलिस , आरोप - सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर करने वाली टीम का सदस्य, मौके पर मौजूद, गोली चलाई और खुफिया सूचना होने का दावा। एफ़ आई आर रजिस्टर्ड कराई।

5. हिमांशु सिंह राजावत ( A-8) - सब इंस्पेक्टर , राजस्थान पुलिस, आरोप - सोहराबुद्दीन पर गोली चलाई

6. श्यामसिंह जयसिंह चरण (A-9)- सब इंस्पेक्टर, राजस्थान पुलिस , आरोप - सोहराबुद्दीन पर गोली चलाई

7. अजय कुमार भगवानदास परमार (A-10) - सिपाही, गुजरात पुलिस, आरोप-सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर करने वाली टीम का सदस्य

8. संतराम चंद्रभान शर्मा (A-11)- सिपाही, गुजरात पुलिस, आरोप-सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर करने वाली टीम का सदस्य

9. नरेश विष्णुभाई चौहान (A-13) - सब इंस्पेक्टर, गुजरात पुलिस , आरोप- कौसर भी फार्म हाउस में बंद कर रखने और फिर शव को नष्ट करने में मदद

10. विजयकुमार अर्जुभाई राठौड़ (A-14)- इंस्पेक्टर, गुजरात पुलिस , आरोप- कौसरबी को गायब करने के साजिश में शामिल

11. राजेन्द्रकुमार जीरावला ( A-19)- अरहान फार्म हाउस का मालिक, आरोप- कौसर बी को बंद कर रखे जाने की ज़ानकारी ओर मदद

12. घट्टमनेनी श्रीनिवास राव ( A- 23)- सब इंस्पेक्टर, आंध्रप्रदेश पुलिस, आरोप- सोहराबुद्दीन और कौसर बी का गुजरात तक लाने में मदद

13.आशीष अरुणकुमार पंड्या ( A-25) - सब इंस्पेक्टर , गुजरात पुलिस, आरोप- तुलसी प्रजापति पर गोली चलाई

14. नारायण सिंह फते सिंह चौहान ( A-26)

15. युवधिरसिंह नाथूसिंह चैहान ( A-27)

16. करतार सिंह यादराम जाट ( A-29)

17. जेठू सिंह मोहनसिंह सोलंकी ( A-30)

18. कानजीभाई नरनभाई कच्छी ( A- 31)

19. विनोदकुमार अमृतकुमार लिम्बाचिया ( A- 32)

20. किरणसिंह हलाजी चौहान ( A- 33)

21. करणसिंह अर्जुनसिंह सिसोदिया( A-34)

22. रमनभई कोदारभाई पटेल ( A-38)- गुजरात CID का जांच अधिकारी, आरोप - सोहराबुद्दीन मुठभेड़ जांच में लीपापोती

ये नाम पहले ही हो चुके थे आरोप मुक्त:

- डी जी वंजारा , डीआईजी गुजरात एटीएस
- जकुमार पांडियन, एसपी गुजरात
- दिनेश एम एन, एसपी राज्यस्थान
- नरेंद्र अमीन, डिवाय एसपी, गुजरात
- अभय चुडासमा, एसपी गुजरात
- अमित शाह, गृह राज्य मंत्री गुजरात
- अजय पटेल
- यशपाल सिंह चुडासमा
- विमल पटनी, मार्बल व्यपारी
- गुलाबचंद कटारिया, गृहमंत्री राजस्थान
- एन एल बालसुब्रमण्यम, एसपी आंध्र प्रदेश
- दलपत सिंह राठौर, हेड कॉन्स्टेबल राजस्थान
- प्रशांत पांडे, डीजीपी गुजरात
- गीता जौहरी, आईजीपी गुजरात
- ओम प्रकाश माथुर, एडीजीपी गुजरात
- विपुल अग्रवाल, एसपी गुजरात

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