
मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बाद अब भोपाल में भी कार्बाइड गन और इसी तरह के खतरनाक उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप और कैल्शियम कार्बाइड से बनी किसी भी प्रकार की कार्बाइड गन का निर्माण, बिक्री, खरीद और उपयोग शामिल है। राज्य शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
भोपाल कलेक्टर का आदेश
भोपाल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, व्यापारी या संगठन ऐसे गैर-कानूनी पटाखे, आतिशबाजी या मॉडिफाइड कार्बाइड गन का निर्माण, भंडारण, बिक्री या प्रदर्शन नहीं करेगा। इन उपकरणों में लोहे, स्टील या PVC पाइप में विस्फोटक सामग्री भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जिससे सुरक्षा के गंभीर खतरे उत्पन्न होते हैं।
आदेश में यह भी कहा गया है कि SDM, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी और संबंधित विभाग इस प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
कार्बाइड गन से होने वाले नुकसान
दीवाली जैसे त्योहारों के दौरान कार्बाइड और पोटाश गन लोगों के लिए गंभीर खतरा साबित हो रहे हैं। कई जिलों में इनसे आंखों और शरीर को चोटें पहुंची हैं। हाल ही में चार नए मामले सामने आए हैं, जिनमें दो सरकारी और दो निजी अस्पतालों में मरीजों का इलाज हुआ। ग्वालियर में अब तक पांच ऐसे मामले दर्ज हो चुके हैं।
ग्वालियर में पहले ही बैन लागू
ग्वालियर कलेक्टर चिका चौहान ने पहले ही गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप और कैल्शियम कार्बाइड से बनी कार्बाइड गन और अन्य खतरनाक उपकरणों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया था। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों को सूचना देने के लिए कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किया। उल्लेखनीय है कि धनतेरस, 18 अक्टूबर को इंदरगंज थाने में कार्बाइड गन के उपयोग का पहला मामला दर्ज किया गया था।














