
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए ‘शर्टलेस’ प्रदर्शन मामले में भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब को जमानत दे दी है। कोर्ट ने उनके जमानती दस्तावेजों और सत्यापन प्रक्रिया की समीक्षा के बाद रिहाई का आदेश जारी करने की संभावना जताई है।
पूरा मामला क्या है?
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने उदयभानु चिब को 20 फरवरी को भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन में मुख्य साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड बताकर गिरफ्तार किया था। 24 फरवरी को कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था, जो शनिवार को समाप्त हो गई। पुलिस ने हिरासत अवधि बढ़ाने के लिए 7 दिन की मांग की, जबकि बचाव पक्ष ने जमानत याचिका दाखिल कर दी।
कोर्ट में पेशी और वकील का बयान
उदयभानु चिब के वकील सुलेमान मोहम्मद खान ने कहा, “उनकी पुलिस हिरासत वैध थी। उन्हें शाम 5 बजे से पहले कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन क्राइम ब्रांच ने जल्दीबाजी में सुबह 6 बजे पेश करने का फोन किया। इसके बाद 12:15 बजे एक और कॉल आया कि उन्हें रात 1 बजे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आवास पर पेश किया जाएगा। हम वहां पहुंचे, जहां पुलिस ने 3 दिन की हिरासत बढ़ाने की अर्जी दी, जबकि हमने जमानत याचिका दाखिल की।”
सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोर्ट उदयभानु चिब की रिहाई के आदेश जारी कर सकती है। इस फैसले के बाद उनका राजनीतिक और कानूनी अभियान नई दिशा में बढ़ेगा।














