पटना। बिहार की राजधानी पटना में चर्चित कोचिंग विवाद से जुड़े फायरिंग मामले में फैजल खान उर्फ खान सर को शुक्रवार को भी राहत या झटका, किसी का सामना नहीं करना पड़ा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला एक बार फिर टल गया। अब अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई और आदेश के लिए नई तारीख तय कर दी है। 2 जून को खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर के बाहर हुई फायरिंग की घटना के बाद कदमकुआं थाना में दर्ज एफआईआर में खान सर का नाम भी शामिल किया गया था। हालांकि, पटना सिविल कोर्ट पहले ही उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा चुका है, जो अंतिम आदेश आने तक प्रभावी रहेगी।
अब 13 जुलाई को आएगा अदालत का फैसला
पटना की अदालत ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाने के लिए अब 13 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। ऐसे में यह तय होगा कि उन्हें फायरिंग मामले में नियमित राहत मिलेगी या फिर गिरफ्तारी की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। शुक्रवार को सुनवाई न होने के बाद खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जिला जज के अवकाश पर होने के कारण आदेश जारी नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि जब तक अदालत अपना अंतिम फैसला नहीं सुनाती, तब तक खान सर को मिली अंतरिम गिरफ्तारी से सुरक्षा जारी रहेगी।
दोनों पक्षों की दलीलें पूरी, अदालत ने पहले ही सुरक्षित रखा था आदेश
इस मामले में पटना जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका पर विस्तृत सुनवाई पूरी हो चुकी है। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 8 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद 10 जुलाई को आदेश सुनाए जाने की उम्मीद थी, लेकिन न्यायाधीश की अनुपस्थिति के चलते फैसला फिर आगे बढ़ गया। अब सभी की निगाहें 13 जुलाई को आने वाले आदेश पर टिकी हैं।
खान सर के दोनों निजी गार्ड फिलहाल जेल में ही रहेंगे
फायरिंग मामले में गिरफ्तार किए गए खान सर के दोनों निजी सुरक्षा कर्मी प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह की नियमित जमानत याचिकाओं पर भी अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अदालत ने उनके मामले में भी फैसला सुरक्षित रखा है। अब 13 जुलाई को खान सर की अग्रिम जमानत याचिका के साथ-साथ दोनों गार्डों की जमानत पर भी आदेश सुनाया जाएगा। तब तक दोनों न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। इसके अलावा कोचिंग संस्थान से जुड़े तीन अन्य कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर भी उसी दिन फैसला आने की संभावना है।
कोचिंग संस्थानों के विवाद से शुरू हुआ था पूरा मामला
यह पूरा मामला 2 जून की रात पटना के मुसल्लहपुर इलाके में स्थित खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर हुई हिंसक घटना से जुड़ा है। उस दौरान कोचिंग संस्थान पर पथराव और तोड़फोड़ की गई थी, जिसमें खान सर के एक गार्ड के साथ मारपीट भी हुई थी। आरोप पड़ोस में संचालित ज्ञान बिंदु एकेडमी पर लगाया गया। बताया गया कि बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के परिणाम का श्रेय लेने को लेकर दोनों कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद बढ़ गया था, जिसने बाद में हिंसक रूप ले लिया।
फायरिंग के बाद दर्ज हुई अलग एफआईआर, खान सर भी बने आरोपी
इस मामले में पुलिस ने ज्ञान बिंदु एकेडमी के संचालक रौशन आनंद समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में उन्हें अदालत से जमानत मिल गई। वहीं घटना के दौरान खान सर के दोनों गार्डों ने कथित तौर पर हवा में फायरिंग की थी। इसी आधार पर पुलिस ने अलग से मामला दर्ज किया, जिसमें फैजल खान उर्फ खान सर को भी आरोपी बनाया गया। पुलिस पूछताछ में दोनों गार्डों ने दावा किया कि उन्होंने खान सर के निर्देश पर गोली चलाई थी। इसी एफआईआर के बाद खान सर ने गिरफ्तारी से बचाव के लिए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जिस पर अब 13 जुलाई को फैसला आने की उम्मीद है।













