जम्मू-कश्मीर में वित्त विभाग के वित्तीय आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव) अटल डुल्लू की ओर से सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया हैं जिसके अनुसार उन्हें गोद लिए बच्चे की देखभाल के लिए एक साल तक की छुट्टी मिल सकेगी। अवकाश के दौरान महिला कर्मचारी को पूरा वेतन मिलेगा। खास बात है कि यह विशेष छुट्टी अन्य छुट्टियों में नहीं गिनी जाएगी। छुट्टी के प्रावधानों में अगर महिला कर्मी एक माह से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती है तो उसे एक साल तक की छुट्टी दी जाएगी। इसी तरह छह माह तक और सात माह से कम आयु के बच्चे को गोद लेने पर छह माह की छुट्टी और 9 माह या दस माह से कम के बच्चे को गोद लेने पर 3 माह की छुट्टी दी जाएगी।
लेकिन इस सुविधा का लाभ केवल उन्हीं महिला कर्मियों को मिलेगा जिनके दो से कम बच्चे हैं। आदेश में बताया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 308 के तहत उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद महिला कर्मचारियों को बच्चा गोद छुट्टी का प्रावधान किया गया है। इसमें एक साल से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर 180 दिन की छुट्टी मंजूर की जाएगी। इसमें अधिकतम एक साल तक की छुट्टी देने का प्रावधान होगा। इसके अलावा जरूरत के मुताबिक महिला कर्मचारी अतिरिक्त अन्य 60 दिन की साथ में छुट्टी ले सकती है।