लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला अलग होने के बाद भत्ते की हकदार: कोर्ट

By: Shilpa Sat, 06 Apr 2024 5:36:19

लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला अलग होने के बाद भत्ते की हकदार: कोर्ट

भोपाल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी पुरुष के साथ लंबे समय तक पति-पत्नी के रूप में रहने वाली महिला अलग होने पर भरण-पोषण की हकदार है, भले ही वे कानूनी रूप से विवाहित न हों।

न्यायमूर्ति जेएस अहलूवालिया की पीठ ने 38 वर्षीय एक व्यक्ति की याचिका को खारिज करते हुए यह बात कही, जिसे निचली अदालत ने उस महिला को 1,500 रुपये का मासिक भत्ता देने का आदेश दिया था जिसके साथ वह रहता था।

याचिकाकर्ता शैलेश बोपचे, 48 वर्षीय प्रतिवादी अनीता बोपचे के साथ रहते थे और दंपति का एक बच्चा भी था।

शैलेश बोपचे ने अनीता को भत्ता देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि वह यह साबित नहीं कर सकी कि उन्होंने मंदिर में शादी की थी या नहीं। ट्रायल कोर्ट ने यह निष्कर्ष भी दिया था कि शैलेश और अनीता के बीच शादी किसी मंदिर में नहीं हुई थी। हालाँकि, चूंकि अनीता को शैलेश से एक बच्चा हुआ था, इसलिए ट्रायल कोर्ट ने कहा कि वह भत्ते की हकदार थी।

ट्रायल कोर्ट ने कहा था, "ट्रायल कोर्ट ने कोई विशिष्ट निष्कर्ष नहीं दिया है कि प्रतिवादी आवेदक की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं है। हालांकि, निष्कर्ष यह है कि प्रतिवादी रीति-रिवाजों के साथ-साथ इस तथ्य को भी साबित नहीं कर सका कि, शादी मंदिर में की गई थी लेकिन बाद में ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष दिया कि चूंकि आवेदक और प्रतिवादी काफी लंबे समय से पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे और प्रतिवादी ने एक बच्चे को भी जन्म दिया है, इसलिए प्रतिवादी भरण-पोषण का हकदार है।''


ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए, न्यायमूर्ति अहलूवालिया ने कहा कि आवेदक (शैलेश बोपचे) के वकील की एकमात्र "विवाद की जड़" यह है कि चूंकि "प्रतिवादी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं है, इसलिए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन विचार योग्य नहीं है।"

विशेष रूप से, सीआरपीसी की धारा 125 में कहा गया है कि यदि पर्याप्त साधन वाला व्यक्ति अपनी पत्नी, जो खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ है, का भरण-पोषण करने से इनकार करता है, तो ऐसे व्यक्ति को मासिक भत्ता देना होगा।

हम WhatsApp पर हैं। नवीनतम समाचार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें... https://whatsapp.com/channel/0029Va4Cm0aEquiJSIeUiN2i
पढ़ें Hindi News ऑनलाइन lifeberrys हिंदी की वेबसाइट पर। जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश से जुड़ीNews in Hindi

Home | About | Contact | Disclaimer| Privacy Policy

| | |

Copyright © 2024 lifeberrys.com