
पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बुधवार को बंगाल एक्साइज एक्ट, 1909 में संशोधन को मंजूरी दी, जिससे महिलाओं को बार में काम करने का अधिकार मिलेगा।
यह संशोधन पश्चिम बंगाल वित्त विधेयक, 2025 के तहत प्रस्तुत किया गया था और इसे राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पेश किया। इसका उद्देश्य शराब परोसने वाले संस्थानों में लिंग-आधारित प्रतिबंधों को खत्म करना है और राज्य सरकार की रोजगार में लिंग समानता को बढ़ावा देना है।
भट्टाचार्य ने कहा कि भेदभावपूर्ण कानूनों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
बिल में अवैध शराब निर्माण को रोकने के लिए गुड़ जैसी कच्ची सामग्री की आपूर्ति को नियंत्रित करने का भी प्रावधान है। इसके अलावा, छोटे चाय बागानों के लिए कर में राहत देने का प्रस्ताव भी किया गया है, जिससे महामारी के बाद उद्योग को राहत मिलेगी।














