थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म मामला: बालिग होते ही 5वें आरोपी को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा
By: Rajesh Bhagtani Tue, 21 Jan 2025 12:30:57
अलवर। एससी एसटी न्यायालय ने जिले में 2019 में हुए बहुचर्चित थानागाजी सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण में पांचवें नाबालिग आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में चार आरोपियों को पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।
मामले में पांचवें आरोपी के बालिग होने पर डीएनए रिपोर्ट और गवाही के आधार पर न्यायालय ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
एससी/एसटी न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाना ने बताया कि 2019 में थानागाजी में 5 लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। इस प्रकरण में पुलिस की ओर से न्यायालय में चालान पेश किया गया था।
घटना के चार आरोपियों को न्यायालय से 2020 में उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। घटना के समय पांचवा आरोपी नाबालिग था, जिसके चलते उसकी सुनवाई एससी एसटी विशेष न्यायालय में हुई। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने इस प्रकरण में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक खटाना ने बताया कि इस मामले में डीएनए रिपोर्ट व साक्ष्य के आधार पर नाबालिग आरोपी को दोषी माना गया।
अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय में 31 गवाह और दस्तावेज पेश किए गए। पीड़िता से आरोपियों की शिनाख्त करवाई गई थी। इस मामले में अब सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है।